गौतमबुद्धनगर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह 28 मार्च को, पंजीकरण के लिए बढ़ाएं कदम
गौतमबुद्धनगर, 20 मार्च 2025। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत जनपद में सामूहिक विवाह कार्यक्रम अब 28 मार्च 2025 (शुक्रवार) को आयोजित किया जाएगा। पहले यह कार्यक्रम 21 मार्च को प्रस्तावित था, लेकिन ऑनलाइन आवेदन पर्याप्त संख्या में न मिलने के कारण तिथि बढ़ाई गई है।
पंजीकरण की प्रक्रिया और लाभ
जिला समाज कल्याण अधिकारी के अनुसार, शहरी क्षेत्र के आवेदक नगर पंचायत/नगर पालिका परिषद और ग्रामीण क्षेत्र के आवेदक विकासखंड कार्यालय या जन सेवा केंद्र के माध्यम से https://cmsvy.upsdc.gov.in पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत प्रत्येक जोड़े पर 51,000 रुपये की सहायता प्रदान की जाती है। इसमें—
- ₹35,000 लड़की के बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं।
- ₹10,000 की विवाह सामग्री दी जाती है।
- ₹6,000 विवाह समारोह की व्यवस्था (भोजन, टेंट, बिजली-पानी) पर खर्च किए जाते हैं।
योग्यता और जरूरी दस्तावेज
- कन्या के अभिभावक उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हों।
- वर की आयु 21 वर्ष और वधू की आयु 18 वर्ष से कम न हो।
- वार्षिक आय 2 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
- आधार कार्ड, बैंक खाता, शैक्षिक प्रमाण-पत्र अनिवार्य हैं।
- जाति प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो)।
- विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री और स्वयं दिव्यांग वधू को प्राथमिकता मिलेगी।
सभी पात्र जोड़े इस योजना का लाभ उठाने के लिए जल्द से जल्द पंजीकरण कराएं और अपने सुखद भविष्य की नई शुरुआत करें।