शराब की दुकानों के मालिक ध्यान दें: 31 मार्च तक लौटानी होगी POS मशीनें

गौतम बुद्ध नगर, 19 मार्च 2025 – जिले में शराब की दुकानों और मॉडल शॉप के मालिकों को 31 मार्च 2025 तक अपनी POS (प्वाइंट ऑफ सेल) मशीनें लौटाने का निर्देश दिया गया है।

जिला आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार ने बताया कि सभी दुकान मालिक अपनी POS मशीनें दुकान बंद होने के बाद क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक या सेवा प्रदाता कंपनी (ओएसिस) के अधिकृत व्यक्ति को जमा कराएं

इसके अलावा, नई शराब दुकानों के मालिकों को निर्देश दिया गया है कि वे 1 अप्रैल 2025 से बिक्री शुरू करने के लिए आबकारी विभाग से POS मशीनें प्राप्त करें और इन्हें ओएसिस कंपनी की मदद से ऑनलाइन सिस्टम (IESCMS पोर्टल) से जोड़ें

आबकारी विभाग ने साफ किया है कि POS मशीनों के बिना शराब की बिक्री नहीं की जा सकेगी, इसलिए समय पर मशीनें जमा करने और नई दुकानों के लिए इन्हें एक्टिवेट कराने की अपील की गई है

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