महिला की हत्या में जेठ और भतीजे को मिली कैद की सजा
ग्रेटर नोएडा: सूरजपुर में स्थित जिला न्यायालय की फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय ने 2015 में आरोपी के छोटे भाई की पत्नी की हत्या के मामले में आरोपी व उसके पुत्र को दस दस साल की सजा सुनाई। इसके साथ ही कोर्ट ने बीस हजार रूपए का जुर्माना भी सुनाया। महिला की हत्या के मामले में कुल सात गवाह पेश हुए थे। आरोपी के भतीजे की पैरवी पर चाचा व उसके बेटे को कोर्ट ने सजा सुनाई। मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय के न्यायाधीश अनिल कुमार ने की।
14 अक्टूबर 2015 को दनकौर कोतवाली क्षेत्र के रोशनपुर गांव में घरेलू विवाद में किरनपाल ने अपने भाई की पत्नी राजवती की डंडे से पीट-पीट कर हत्या कर दी। मारपीट के मामले में आरोपी किरनपाल का बेटा कुलदीप शामिल था। जिला शासकीय अधिवक्ता मोहम्मद इरशाद व अधिवक्ता राम शरण नागर ने बताया कि फास्ट ट्रेक कोर्ट द्वितीय के न्यायधीश अनिल कुमार ने 14 अक्टूबर 2015 में हुई महिला की हत्या के मामले में दोनों आरोपियों को दस दस साल की सजा के साथ बीस हजार रूपए का जुर्माना लगाया गया। महिला की हत्या के मामले में राजवती के बेटे सोनू की तरफ से अपने चाचा किरनपाल व चचेरे भाई कुलदीप के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। पुलिस ने जांच कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल पर शुरू हुआ। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने साक्ष्य व गवाही के आधार पर आरोपी पिता-पुत्र किरनपाल व कुलदीप को दस-दस साल व बीस हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। दोनों आरोपियों को लुकसर जेल भेज दिया गया है।