ग्रेटर नोएडा : एफएआर संशोधन को कैबिनेट की मिली मंजूरी

लखनऊ: ग्रेनो अथॉरिटी में औद्योगिक गतिविधियों को रफ्तार देने के उद्धेश्य से ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव को उत्तर प्रदेश सरकार कैबिनेट ने मंगलवार को मंजूरी दे दी. इस नियमावली में 12 मीटर ऊँचे भवन व उसके बगल के ऊंचे भवन के बीच की दूरी 9 मीटर होगी.

इसके लिए अग्निशमन विभाग की अनापत्ति अनिवार्य रूप से लेनी होगी. रिक्रिएशन भवन की परिधि में ही बेसमेंट बनाना होगा. नियमावली में नई व्यवस्था भी जोड़ी गई है. इसके तहत दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में ग्लोबल रोड एरिया रेश्यो 2.50 व आच्छादन 25% रखा गया है. वर्तमान में ग्रेनो की नियमावली में सामान्य तौर पर 1 से 1.25 तक एफएआर स्वीकृत होता है. एफएआर में संशोधन से डीएमआईसी अंतर्गत बनने वाले इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप का बिल्डअप एरिया 747 एकड़ हो जाने की संभावना है

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