गैंगस्टर एक्ट: दो बदमाशों को सजा, जुर्माना न भरने पर बढ़ेगी जेल की मियाद
जिला न्यायालय ने गैंगस्टर एक्ट के तहत दोषी पाए गए दो बदमाशों को सजा सुनाई है। इसके साथ ही उन पर जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न भरने की स्थिति में दोनों दोषियों को अतिरिक्त जेल की सजा काटनी होगी।
पहला मामला: दादरी का साजिद उर्फ सोनू
सेक्टर-58 थाने में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में कठहेरा रोड, कस्बा और थाना दादरी निवासी साजिद उर्फ सोनू को दोषी ठहराते हुए न्यायालय ने दो साल दो महीने की सजा सुनाई। इसके अलावा, कोर्ट ने दोषी पर 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न चुकाने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
दूसरा मामला: बुलंदशहर का जितेंद्र उर्फ जीतू
थाना बादलपुर में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के एक अन्य मामले में ग्राम तीसौना, थाना बीबीनगर, जिला बुलंदशहर निवासी जितेंद्र उर्फ जीतू को दोषी पाया गया। न्यायालय ने उसे दो साल सात महीने सात दिन की सश्रम सजा सुनाई और 5000 रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना न भरने पर दोषी को 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
पुलिस का कहना
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इन बदमाशों पर संगीन मामलों में संलिप्त रहने और अपराध में संगठित भूमिका निभाने का आरोप था। अदालत का यह फैसला क्षेत्र में कानून व्यवस्था को मजबूत करने और अपराधियों को सबक सिखाने के लिए महत्वपूर्ण है।