CAT परीक्षा और किसान महापंचायत के मद्देनजर धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) लागू , जानिए पूरा मामला
गौतमबुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट ने आगामी CAT 2024 परीक्षा (24 नवंबर 2024) और संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा 25 व 26 नवंबर को आयोजित महापंचायत को ध्यान में रखते हुए जिले में सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी है। इन तिथियों के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिले में धारा 163 बीएनएसएस लागू की गई है।
पुलिस ने यह कदम संभावित भीड़, यातायात और कानून व्यवस्था के किसी भी खतरे को नियंत्रित करने के लिए उठाया है। कमिश्नरेट ने नागरिकों से अपील की है कि वे निर्देशों का पालन करें और किसी भी असामान्य गतिविधि की सूचना दें।
विस्तृत जानकारी और दिशा-निर्देशों के लिए नीचे देखें –
क्या होता है धारा 163 बीएनएसएस
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत, देश या किसी राज्य में आपातकालीन स्थिति या बड़ी परेशानी पर नियंत्रण किया जा सकता है. इसके अलावा, इस धारा के तहत, उपद्रव या आशंकाग्रस्त खतरे के अत्यावश्यक मामलों में आदेश जारी करने का अधिकार भी है.
धारा 163 से जुड़ी कुछ और खास बातेंः
पहले इसे भारतीय दंड संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के नाम से जाना जाता था.
बीएनएसएस, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (सीआरपीसी) की जगह लेने का प्रयास करती है.
बीएनएसएस में कुल 531 धाराएं हैं.
बीएनएसएस सात साल या उससे ज़्यादा की सज़ा वाले अपराधों के लिए फ़ोरेंसिक जाँच को अनिवार्य बनाता है.
निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
उ०प्र० शासन, राजस्व अनुभाग-11 के शासनादेश संख्या- 195/ एक-11-2020 रा0-11 दिनांक 24- 03-2020 द्वारा भारत सरकार के आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 सपठित उत्तर प्रदेश आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 की धारा-2 की उपधारा (जी) के अन्तर्गत कोविड के कारण फैल रही महामारी को “आपदा” घोषित किया गया है। गृह (गोपन) अनुभाग-3 के आदेश संख्या- 1054/2021-सीएक्स-3 दिनांक 19-06-2021, पत्र संख्या 1898/2021-सीएस-3 दिनांक 27.09.2021 व पत्र सं0 2141/2021 सीएक्स-3 दिनांकः 24.12.2021 व पत्र संख्या 15/2022-सीएक्स-3 दिनांक 04.01.2022 व पत्र संख्या 70/2022-सीएक्स-3 दिनांक 10-01-2022 व पत्र संख्या एन-44/2022-सीएक्स-2 दिनांक 23-01-2022 व पत्र संख्या 237/2022- सीएक्स-3 दिनांक 11-02-2022 व पत्र संख्या 290/2022-सीएक्स-3 दिनांक 19-02-2022 व पत्र संख्या 458/2022- सीएक्स-3 दिनांक 17-03-2022 व पत्र संख्या 625/2022-सीएक्स-3 दिनांक 18-04-2022 के क्रम में कोविड-19 प्रोटोकाल के सम्बन्ध में विस्तृत आदेश पारित किये गये है।
साथ ही अनु संचिव उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्याःबी0एस0-76/2024-सी० एक्स0-2 दिनांक: 22.11.2024 के कम में दिनांकः 24.11.2024 को CAT 2024 Examination व 25.11.2024 व 26.11.2024 को संयुक्त किसान मोर्चा गौतमबुद्धनगर के आहवान पर एक जुलूस (3500-4000) (बस, चार पहिया वाहन, दुपहिया वाहन एवं ट्रैक्टर ट्राली) से ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण थानाक्षेत्र सूरजपुर पर पहुँचकर एक महापंचायत आयोजित किये जाने का कार्यकम प्रस्तावित है। सभी किसान अपनी सुविधानुसार विप्रो गोल चक्कर पर एकत्रित होकर पैदल मार्च करते हुये ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण कार्यालय थानाक्षेत्र सूरजपुर पर आयोजित महापंचायत में पहुँचकर धरना प्रदर्शन, परीक्षा एवं विभिन्न कार्यक्रम किया जाना प्रस्तावित है।
उक्त के दृष्टिगत असामाजिक तत्वों द्वारा शान्ति व्यवस्था को भंग किये जाने की आशंका से इन्कार नहीं किया जा सकता है। उक्त के अतिरिक्त समय समय पर शासन / विभिन्न आयोग/ परिषदों आदि के द्वारा विभिन्न परीक्षाएं एवं धरना प्रदर्शन आदि कार्यक्रम भी आयोजित कराये जाते हैं, जिसके सम्बन्ध में नियत तिथि से कुछ समय पूर्व ही अवगत कराया जाता है, जिन्हे सकुशल सम्पन्न कराने हेतु भी उचित उपाय किया जाना आवश्यक है। वर्तमान में विभिन्न पार्टी कार्यकर्ताओं/ भारतीय किसान संगठनों एवं विभिन्न प्रदर्शनकारियो द्वारा धरना प्रदर्शन आदि से शांति भंग हो सकती है। उक्त समस्त कारणों से कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर में शांति व्यवस्था व सौहार्द बनाए रखने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि किन्ही भी शरारती तत्वों को ऐसी गतिविधियाँ करने से रोका जाए, जिससे कोई प्रतिकूल वातावरण बनने की आशंका हो। स्थिति की गम्भीरता एवं तात्कालिकता को देखते हुए और समयाभाव के कारण किसी अन्य पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान कर पाना सम्भव नहीं है, अतएव यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया जा रहा है। अतः मैं, ह्रदेश कठेरिया, अपर पुलिस उपायुक्त, कानून एवं व्यवस्था, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर, दिनांक 24-11-2024 से 26-11-2024 तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा-163 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नवीन निषेधाज्ञा के निम्नलिखित आदेश जारी करता हूँ-
1- कोई भी व्यक्ति पुलिस आयुक्त/ अपर पुलिस आयुक्त/ पुलिस उपायुक्तों की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना, न तो 05 या इससे अधिक व्यक्तियों का किसी प्रकार का कोई जुलुस निकालेगा और न ही सार्वजनिक स्थान पर 05 या इससे अधिक व्यक्तियों का समूह बनाएंगा और न ही ऐसे किसी समूह में सम्मिलित होगा। शासन द्वारा अनुमन्य कार्यक्रमों में यथा आवश्यकता इस नियम को शिथिल किया जा सकता है।
किसी धार्मिक स्थल / सार्वजनिक स्थल / जूलूसों/ अन्य आयोजनों पर लाउडस्पीकर की ध्वनि की तीव्रता के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच, लखनऊ द्वारा रिट पिटीशन (पीआईएल) संख्या: 24381/2017 मोतीलाल यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश, दिनांक 20-12-2017 एवं ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम 2000 यशासंशोधित प्रावधानों के क्रम में रात्रि 10:00 से प्रातः 6:00 बजे तक ध्वनिविस्तारक यंत्र का प्रयोग अनुमन्य नहीं होगा। इसके साथ-साथ गृह विभाग उ०प्र० शासन के निर्देशानुसार धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर की ध्वनि 40 से 75 डेसीबल, आवासीय इलाको में दिन में 55 डेसीबल एवं रात में 45 डेसीबल, औद्योगिक क्षेत्रों में दिन में 75 डेसीबल एवं रात में 70 डेसीबल, व्यावसायिक क्षेत्रों में दिन में 65 डेसीबल एवं रात में 55 डेसीबल, साइलेन्स जोन में दिन में 50 डेसीबल एवं रात में 40 डेसीबल से अधिक अनुमन्य नहीं होगी। अपरिहार्य स्थिति में अनुमति पुलिस आयुक्त/अपर पुलिस आयुक्त/ पुलिस उपायुक्त जोन से लेनी होगी। मंदिर /मस्जिद गुरुद्वारा/ चर्च आदि धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर धार्मिक स्थल के परिसर तक सीमित रहेंगे।
4- सार्वजनिक स्थानों / मार्गों पर नमाज / पूजा अर्चना / जुलुस या अन्य प्रकार के धार्मिक आयोजन का प्रयोग पूर्णतया प्रतिबंधित रहेंगा। अपरिहार्य स्थिति में अनुमति पुलिस आयुक्त/ अपर पुलिस आयुक्त/ पुलिस उपायुक्त जोन से लेनी होगी।
5- कोई भी व्यक्ति विवादित स्थलों जहां प्रथा न रही हो पर पूजा, नमाज आदि अदा करने का न तो प्रयास करेगा और न ही किसी को प्रेरित करेगा। इसके अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति एक-दूसरे के धर्मग्रन्थों का अपमान नहीं करेगा। धार्मिक स्थानों, दीवारों आदि पर किसी प्रकार के धार्मिक झण्डे, बैनर, पोस्टर आदि नहीं लगाएगा, न ही इस कार्य में किसी को सहयोग प्रदान करेगा।
6- कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों धार्मिक स्थलो / जुलूस के मार्गों पर तथा धार्मिक मजमों के समय धार्मिक स्थलों के निकट सुअर, कुत्ते आदि छुट्टा जानवरों को विचरण नही करायेगा और न ही ऐसा करने के लिए किसी का सहयोग करेगा, जिससे किसी व्यक्ति समुदाय की भावना आहत हो।
7- धार्मिक संस्थाओं एवं धार्मिक स्थानों पर कोविड- 19 की वर्तमान में प्रचलित गाइडलाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
8- कोई भी व्यक्ति कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर की सीमा के अंदर लाठी, डंडा (अंधे व अपाहिज व्यक्तियों तथा सिख धर्म द्वारा रखे जाने वाले कृपाण को छोड़कर), तेज धार वाले चाकू तथा नुकीले शरण जैसे तलवार, बर्डी, गुप्तियां, कटार, फरसा, संगीन, त्रिशूल अथवा अग्नेयास्त्र, ज्वलनशील पदार्थ, घातक हथियार आदि लेकर नहीं चलेगा और न ही किसी सार्वजनिक स्थान पर प्रदर्शित करेगा। कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर के संपूर्ण क्षेत्र के समस्त सरकारी, गैर सरकारी कार्यालयों में कोई भी शस्त्र लाईसेंसी अग्नेयास्त्र सहित कार्यालय परिसर में प्रवेश नहीं करेगा। यदि किसी व्यक्ति के पास सरकारी गनर सुविधा उपलब्ध है तो वे अपने सुरक्षा कर्मियों को कार्यालय के अन्दर नहीं ले जायेंगे। ।
ड्यूटीरत पुलिस कर्मी/ अर्द्ध सैनिक बल पर ये प्रतिबन्ध लागू नहीं होंगे
9- शादी / बारात व अन्य अवसरों पर किसी भी व्यक्ति द्वारा शस्त्र का शौकिया प्रयोग हर्ष फायरिंग नहीं की जायेगी।
10- कोई भी व्यक्ति जनसामान्य को गुमराह या तनाव या वैमनस्य पैदा करने वाले ऐसे किसी प्रकार के ऑडियो / वीडियो कैसेट एवं सी०डी० को न तो बेचेगा और न बजायेगा और न भौतिक रूप से अथवा वर्चुअल रूप में प्रदर्शित करेगा। इसके अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति मौखिक या लिखित, इलैक्ट्रानिक या सोशल मीडिया के माध्यम से गलत सूचना व ऐसी अफवाहे नहीं फैलाएगा, जिससे शांति भंग की आशंका हो।
11- कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर शराब / मादक पदार्थ का सेवन नहीं करेगा।
12- कोई भी व्यक्ति ड्यूटीरत पुलिस अधिकारी कर्मचारीगण नगर निगम / स्वास्थ्य विभाग / सफाई कर्मी के साथ अभद्रता अथवा मारपीट करता है तो उसके विरुद्ध विधिपूर्ण कार्यवाही की जाएगी।
13- कोई व्यक्ति किसी खुले स्थान पर अथवा मकानों की छतों पर ईंट पत्थर, सोड़ा बाटर की बोतल, ज्वलनशील पदार्थ अथवा कोई विस्फोटक सामग्री जमा नहीं करेगा और न ही रखेगा, जिसका प्रयोग आतंक उत्पन्न करने अथवा किसी हिंसात्मक गतिविधियों में किया जा सके।
14- कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्र से 100 मीटर की दूरी के अन्दर 5 या 5 व्यक्तियों से अधिक की भीड न तो एकत्रित करेगा और न ही किसी को ऐसा करने के लिए उसका सहयोग करेगा। परीक्षा के दौरान परीक्षा केन्द्रों के आस पास बिना अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग नही करेगा और न ही ऐसा करने के लिए किसी को प्रेरित करेगा और कोई भी दुकानदार / डीलर इस यंत्र को किसी को तब तक किराये पर नहीं उपलब्ध करायेगा, जब तक कि प्रयोग करने वाले व्यक्ति द्वारा प्रशासन से अनुमति न प्राप्त कर ली हो। कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा केन्द्र परिसर के अन्दर बिना अनुमति के मोबाईल फोन, पेजर, कैलकुलेटर अथवा आधुनिक विधि के उपकरण नही ले जायेगा, परीक्षा केन्द्रो पर पर्याप्त पुलिस कर्मी (01 उ0नि0 व 04 मु० आरक्षी / आरक्षी) अभ्यर्थियो की तलाशी हेतु तैनात कर दिया जाए। प्रश्नगत परीक्षा की समाप्ति तक किसी भी अभ्यर्थी अथवा प्रश्नपत्र को परीक्षा केन्द्र से बाहर न जाने दिया जाए एवं अनुचित साधनो का प्रयोग रोकने तथा प्रश्नपत्र के रख-रखाव एवं उनके संचरण के मध्य समूचित सुरक्षा सुनिश्चित करायी जाए। कोई भी व्यक्ति परीक्षा दिवस के एक दिन पूर्व एवं परीक्षा केन्द्र से 100 मीटर की परिधि में फोटो स्टेट मशीन संचालित नहीं करेगा।
15- कोई भी व्यक्ति परीक्षा के दौरान किसी भी परीक्षार्थी को अनुचित साधनों का प्रयोग के लिए उत्प्रेरित नहीं करेगा और न ही अनुचित साधनों के प्रयोग में किसी प्रकार की कोई सहायता करेगा और न ही कोई परीक्षार्थी परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करेगा।
16- कोई भी व्यक्ति मौखिक या लिखित, इलैक्ट्रानिक या सोशल मीडिया के माध्यम से गलत सूचना व ऐसी अफवाहे नहीं फैलाएगा, जिससे शांति भंग की आशंका हो।
17-कोविड-19 प्रोटोकाल के बिना सार्वजनिक स्थल पर किसी भी प्रकार की गतिविधि अनुमन्य नहीं होगी। रेस्टोरेन्ट । होटल व फूड ज्वाइंट्स एवं सिनेमा हॉल अपनी क्षमता के साथ कोविड-19 की वर्तमान में प्रचलित गाइडलाइन के अनुसार संचालित होंगे।
यह आदेश तत्काल प्रभावी होगा और यदि बीच में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कोई अन्य आदेश इस सम्बन्ध में जारी नहीं किया जाता है तो उक्त आदेश कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर के संपूर्ण क्षेत्र में दिनांक 24 नवम्बर 2024 से 26 नवम्बर तक (03 दिवस) प्रभावी रहेगी। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा इस अवधि में निर्गत आदेश के अनुरूप इस निषेधाज्ञा के सम्बन्धित बिन्दु स्वतः संशोधित माने जाएंगे। इस आदेश अथवा आदेश के किसी उपखण्ड का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा-223 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।
इस आदेश का प्रचार गौतमबुद्धनगर के सभी अपर पुलिस आयुक्त, पुलिस उपायुक्त, अपर पुलिस उपायुक्त व सहायक पुलिस आयुक्त गण के न्यायालय के नोटिस बोर्ड, कमिश्ररेट गौतमबुद्धनगर के सभी थानों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करके, स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित कराकर एवं पुलिस कन्ट्रोल रूम की गाड़ियों द्वारा स्पीकर से प्रचार कराकर किया जाएगा। पत्र संख्याः एडी० डीसीपी-एल0ओ0-02/2024 दिनांकः नवम्बर 23, 2024
अपर पुलिस उपायुक्त कानून एवं व्यवस्था, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर