जनपद में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का अवसर: पात्र जोड़े करें ऑनलाइन पंजीकरण, पाएं खुशियों का आशीर्वाद
गौतम बुद्ध नगर 14 नवम्बर, 2024
जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा के निर्देशों के क्रम में जिला समाज कल्याण अधिकारी सतीश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि माननीय मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत जनपद गौतम बुद्ध नगर में सामूहिक विवाह हेतु बजट आवंटन प्राप्त हो चुका है। सामूहिक विवाह के लिए इच्छुक पात्र व्यक्ति किसी भी जन सेवा केंद्र से या https://cmsvy.upsdc.gov.in/ पर ऑनलाइन पंजीकरण कराते हुए शासन की इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ उठा सकते हैं।
उन्होंने योजना की पात्रता के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि कन्या के अभिभावक उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए, विवाह के लिए कन्या की आयु 18 वर्ष एवं वर की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, आवेदक की वार्षिक आय सीमा 2 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, कन्या का स्वयं के नाम से बैंक खाता होना चाहिए, वर व कन्या का आधार कार्ड, शैक्षिक प्रमाण पत्र आयु प्रमाणित करने के लिए शैक्षिक प्रमाण पत्र होना चाहिए, अनुसूचित जाति/जनजाति, पिछड़ा वर्ग के आवेदकों के पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, विवाह के लिए विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री, जो स्वयं दिव्यांग हो, को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि योजना के तहत कुल धनराशि 51000/- रूपये प्रति जोड़े पर खर्च किए जाते हैं, जिसमें से 35000/- रुपए कन्या के बैंक बचत खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं। विवाह सामग्री 10000/- रूपये का सामान दिया जाता है तथा 6000/-रूपये प्रति जोड़ा भोजन, बिजली पानी व टेंट की व्यवस्था पर खर्च किया जाता है।