14 दिसंबर को गौतमबुद्ध नगर में आयोजित होगी राष्ट्रीय लोक अदालत
गौतमबुद्ध नगर, 13 नवंबर 2024: जनपद गौतमबुद्ध नगर में 14 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस विशेष लोक अदालत का आयोजन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों के तहत, जनपद न्यायाधीश की अध्यक्षता में मुख्यालय और तहसील स्तर पर होगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव और अपर जिला जज ऋचा उपाध्याय ने बताया कि लोक अदालत में कई प्रकार के मामलों का निपटारा किया जाएगा, जिनमें आपराधिक शमनीय वाद, पारिवारिक विवाद, मोटर वाहन दुर्घटना, बिजली-पानी संबंधित मामले, धारा 138 एनआई एक्ट, भू-राजस्व, सेवा संबंधी मामले और प्री-लिटीगेशन मामले शामिल हैं। इसके अलावा, सुलह-समझौते के माध्यम से निपटाए जा सकने वाले अन्य विवाद भी निस्तारित किए जाएंगे, यदि पक्षकार आपसी सहमति से सुलह के इच्छुक हों।
लोक अदालत द्वारा किए गए फैसले को दीवानी अदालत के डिक्री का दर्जा मिलता है, जो बाध्यकारी होता है और इसके खिलाफ अपील का प्रावधान नहीं होता। लोक अदालत में न तो कोई न्यायालय शुल्क लिया जाता है, और यदि पहले से भुगतान किया गया हो तो निपटारा होने पर राशि वापस कर दी जाती है।
इस आयोजन के माध्यम से जिले में विवादों का शांतिपूर्ण और त्वरित समाधान करने की दिशा में एक अहम कदम उठाया जाएगा।