ग्यारह वर्षीय बच्ची से बाल श्रम करवाने का मामला: मकान मालिक, मां, मौसी और मौसा के खिलाफ मुकदमा दर्ज

5 हजार रुपए प्रति माह के लालच में 11 वर्षीय बच्ची को भेजा घरेलू काम के लिए, मकान मालिक और उसकी पत्नी करते थे बच्ची के साथ मारपीट, सजग नागरिकों ने दी थी पुलिस को सूचना

नोएडा । थाना सेक्टर 142 क्षेत्र के सेक्टर 137 में स्थित लॉजिक्स ब्लाॅसम सोसाइटी में रहने वाले दंपति के द्वारा 11 वर्षीय बच्ची के साथ बाल श्रम करवाने और उसके साथ मारपीट करने के मामले में थाना सेक्टर 142 में तैनात महिला उप निरीक्षक की शिकायत पर दंपति और बच्ची की माॅडल, मौसा, और मौसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। 11 वर्षीय बच्ची को थाना सेक्टर 142 पुलिस और चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम ने रेस्क्यू करके बाल श्रम से मुक्त कराया है। उसे सीडब्ल्यूसी के सामने पेश किया गया। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के आदेशानुसार पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज करवाया है। बच्ची को ग्रेटर नोएडा स्थित जग शांति उदयन केयर में रखा गया है ।
पुलिस मीडिया प्रभारी ने बताया कि थाना सेक्टर 142 में तैनात महिला उपनिरीक्षक चंचल ने बीती रात को थाने में सेक्टर 137 स्थित लाजिक्स ब्लॉसम काउंटी सोसाइटी में रहने वाले शाहजहां तथा उनकी पत्नी रुकसाना के खिलाफ धारा 115(2) बीएसएन 3(2) / 14(1) बाल श्रम निषेध एवं विनिमय अधिनियम 1986 व बच्ची की माता गायत्री कुमारी व उसके मौसा विशू , मौसी निवासी बोकारो झारखंड के विरुद्ध 3(2)/14 (1) बाल श्रम निषेध एवं विनिमय अधिनियम धारा 1986 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। उन्होंने बताया कि बच्ची को रेस्क्यू करने के बाद उसको बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष डॉक्टर के सी विरमानी के समक्ष पेश किया गया। उन्होंने बच्ची से बातचीत करने के बाद पुलिस को सूचित किया कि फ्लैट के मालिक शाहजहां उनकी पत्नी रुकसाना के द्वारा उसके साथ मारपीट करके जबरदस्ती लगातार घरेलू कार्य कराया गया। उन्होंने यह भी कहा कि बच्ची की माता गायत्री कुमारी व उसके मौसा, मौसी द्वारा 5 हजार रुपए प्रति माह लेकर जबरदस्ती काम करने के लिए बच्ची को उपरोक्त पत्ते पर भेजा गया है। बच्ची का नियमानुसार मेडिकल परीक्षण करवा कर बाल कल्याण समिति के सामने पेश किया गया। उन्होंने बताया की समिति के आदेशानुसार बच्ची को जग शांति उद्यान केयर गामा- प्रथम ग्रेटर नोएडा में भेजा गया है।
मीडिया प्रभारी ने बताया कि 11 नवंबर को डायल- 112 को सूचना मिली कि थाना सेक्टर 142 क्षेत्र के सेक्टर 137 में स्थित एक सोसाइटी में रहने वाले दंपति के घर में झारखंड के बोकारो की रहने वाली 11 वर्षीय बच्ची करीब 2 वर्ष से काम कर रही थी। किसी बात से नाराज दंपति ने बच्ची के साथ मारपीट की। बच्ची उदास होकर पार्क में घूम रही थी, तभी सोसाइटी में रहने वाले कुछ लोगों ने उसे देखा तथा पुलिस को सूचित किया उन्होंने बताया कि सूचना के आधार पर थाना सेक्टर 142 पुलिस और चाइल्ड हेल्पलाइन मौके पर पहुंची। पुलिस और चाइल्ड हेल्पलाइन के लोगों ने बच्ची को रेस्क्यू करके अपने कब्जे में लिया तथा उसे चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने पेश किया। उन्होंने बताया कि किशोरी का डाक्टरी परीक्षण करवाया गया। उन्होंने बताया कि सीडब्लूसी के आदेशानुसार आगे की कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि भारत में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से श्रम करवाना दंडनीय अपराध है।
चाइल्ड हेल्पलाइन के पर्यवेक्षक युवराज कुमार ने बताया कि लड़की को बाल कल्याण समिति के सामने पेश किया गया, जिसने उसे भंगेल के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मेडिकल जांच के लिए भेजा। बाद में उसे बाल देखभाल गृह भेज दिया गया। उनके अनुसार लड़की के माता-पिता से बात की गई तो उन्होने बताया कि वे बहुत गरीब है। उसके दो भाई परिवार के साथ बोकारो में रहते हैं। जबकि वह यहां पर 5,000 प्रति माह की वेतन पर काम करने के लिए आई थी। यह पैसा वह अपनी मां को भेजती थी। उन्होंने बताया कि आरोपी दंपति भी झारखंड के रहने वाले हैं। उन्होंने 2 साल पहले लड़की को पूर्ण कालिक घरेलू सहायिका के रूप में नियुक्त किया था।

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