रेरा आदेश लागू कराने के लिए अब ऑनलाइन आवेदन जरूरी: संजय आर. भूसरेड्डी

ग्रेटर नोएडा। रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (रेरा) ने आदेश क्रियान्वयन को लेकर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब रेरा द्वारा दिए गए आदेशों का पालन कराने के लिए शिकायतकर्ता को रेरा पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य होगा। बिना ऑनलाइन आवेदन के आदेश का क्रियान्वयन कानूनी रूप से संभव नहीं होगा।

रेरा अधिकारियों के अनुसार, लगभग 30% मामलों में आदेश क्रियान्वयन के लिए शिकायतकर्ताओं की ओर से ऑनलाइन अनुरोध प्राप्त नहीं हुए हैं, जिससे उन आदेशों पर आगे की प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी है।

रेरा अधिनियम के तहत किसी भी शिकायतकर्ता को पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की सुविधा है। रेरा की पीठें शिकायतकर्ता और विपक्षी पक्ष को सुनकर, मामले के गुण-दोष के आधार पर निर्णय देती हैं। इनमें रिफंड, देरी पर ब्याज, कब्जा और मुआवजे के आदेश शामिल हैं। यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से संचालित की जाती है।

रेरा के अध्यक्ष, संजय आर. भूसरेड्डी ने बताया कि आदेश लागू न होने की स्थिति में शिकायतकर्ता या उनके प्रतिनिधि रेरा पोर्टल पर जाकर ‘आदेश क्रियान्वयन’ का अनुरोध कर सकते हैं। इसके बाद, रेरा अधिनियम के अनुसार, प्रोमोटर/विपक्षी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

शिकायतकर्ताओं के लिए यह जागरूकता बेहद जरूरी है कि यदि प्रोमोटर या विपक्षी आदेश का पालन नहीं करता है, तो रेरा पोर्टल पर जाकर क्रियान्वयन के लिए अनुरोध करें। इसके लिए रेरा की वेबसाइट पर सभी निर्देश और मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) भी उपलब्ध हैं। हाल ही में 8 अगस्त 2024 को रेरा ने नई एसओपी भी जारी की है, ताकि शिकायतकर्ताओं को इस प्रक्रिया में कोई दिक्कत न हो।

रेरा के अधिकारियों का मानना है कि शिकायतकर्ताओं और उनके प्रतिनिधियों के बीच इस प्रक्रिया को लेकर जागरूकता की कमी है, जिसके कारण इतने बड़े पैमाने पर क्रियान्वयन अनुरोध नहीं मिल पा रहे हैं।

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