शादी अनुदान योजना: गरीब ओबीसी परिवारों की बेटियों की शादी के लिए मिलेंगे 20,000 रुपये
गौतमबुद्धनगर, 12 नवंबर, 2024: उत्तर प्रदेश सरकार की शादी अनुदान योजना के तहत अब अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। इस योजना के तहत योग्य अभिभावकों को अपनी बेटी की शादी के लिए 20,000 रुपये की धनराशि मिलेगी।
जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी लवेश कुमार सिसोदिया ने बताया कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। आवेदक शादी की तिथि से 90 दिन पहले और 90 दिन बाद तक योजना की वेबसाइट [http://shadianudan.upsdc.gov.in](http://shadianudan.upsdc.gov.in) पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
पात्रता और आवेदन प्रक्रिया
इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए आवेदक का ओबीसी वर्ग (पिछड़े अल्पसंख्यक वर्ग को छोड़कर) से होना अनिवार्य है। इसके अलावा, आवेदक की बेटी की आयु शादी की तिथि पर 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए, और लड़के की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। आवेदक की वार्षिक आय शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 1 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
आवेदक यदि वृद्धावस्था, विकलांगता या विधवा पेंशन का लाभार्थी है, तो उसे आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे लाभार्थियों को केवल अपना रजिस्ट्रेशन नंबर आवेदन करते समय भरना होगा। इसके साथ ही, आवेदक का बैंक खाता राष्ट्रीयकृत बैंक में होना चाहिए, क्योंकि जिला सहकारी बैंक का खाता पीएफएमएस पोर्टल पर स्वीकृत नहीं किया जाएगा।
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
इच्छुक व्यक्ति को पहचान पत्र, बैंक पासबुक, शादी का कार्ड, बेटी का आयु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो के साथ अपना ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
इस योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए इच्छुक लोग जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी के कार्यालय, संख्या 111, विकास भवन सूरजपुर, ग्रेटर नोएडा में संपर्क कर सकते हैं।
