ग्रेनो प्राधिकरण की हाईकोर्ट में हार, कर्मचारियों को करना पड़ेगा करोड़ों का भुगतान

ग्रेटर नोएडा: ग्रेटर नोएडा माली एवं सफाई कामगार यूनियन के कर्मचारियों के हक में हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद अब ग्रेनो प्राधिकरण को करोड़ों रुपये का भुगतान करना पड़ेगा। यूनियन से जुड़े “सीटू” संगठन ने प्राधिकरण पर कर्मचारियों के आर्थिक शोषण और नियमितीकरण के लिए वर्षों तक संघर्ष किया।

प्रेस क्लब, ग्रेटर नोएडा में आयोजित प्रेस वार्ता में यूनियन के महामंत्री रामकिशन सिंह और मंत्री टीकम सिंह ने बताया कि प्राधिकरण ने वर्ष 2003 में 240 कर्मचारियों को अवैध रूप से हटाया था। मेरठ न्यायाधिकरण पंचम और इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कर्मचारियों को बहाल करने और पूरा वेतन देने का आदेश दिया है।

प्रेस वार्ता में सीटू जिलाध्यक्ष गंगेश्वर दत्त शर्मा और अन्य पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि यदि आदेश का पालन नहीं हुआ, तो आगे निर्णायक कदम उठाए जाएंगे।

ग्रेटर नोएडा प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सीटू द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया – ग्रेनो प्राधिकरण में माली एवं सफाई का कार्य करने वाले कर्मचारियों के नियमितीकरण हेतु ग्रेटर नोएडा माली एवं सफाई कामगार यूनियन (सम्बंध सी.आइ.टी.यू.) के द्वारा उठाए गए औद्योगिक विवाद का न्यायाधिकरण पंचम उत्तर प्रदेश मेरठ द्वारा अभिनिणत विवाद संख्या 6/ सन 2000 एवं वाद सं. 4/ सन 2007 में दिनांक 27- 05- 2018 को श्रमिकों के पक्ष में एवार्ड पारित कर दिया और ग्रैनो प्राधिकरण को कर्मचारियों को पिछले पूरे वेतन के साथ कार्य पर बहाल करने का आदेश दिया। उक्त पर कार्रवाई करते हुए श्रम विभाग द्वारा दिनांक 04- 01- 2024 को 46 करोड़ 36 लाख 80 हजार रुपए की वसूली प्रमाण पत्र जारी कर जिलाधिकारी महोदय से ग्रेनो प्राधिकरण से वसूलकर एवार्ड से संबंधित कर्मचारियों को भुगतान करने का अनुरोध किया। उक्त का पत्र ग्रैनो प्राधिकरण को भी भेजा गया। एवार्ड का पालन करने से बचने के लिए ग्रेनो प्राधिकरण ने एवार्ड के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय में 20 रिट याचिकाए दाखिल की गई जिन्हें सुनवाई के बाद माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्राधिकरण द्वारा दायर की गई याचिकाओं को दिनांक 16-10-2024 को खारिज करते हुए माननीय औद्योगिक न्यायाधिकरण पंचम उत्तर प्रदेश मेरठ के अवार्ड दिनांक 27 व 29- 05- 2018 को बहाल कर दिया और जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर को 90 दिनों के अंदर 46 करोड़ 36 लाख 80 हजार रुपए प्राधिकरण से वसूल कर कर्मचारियों को भुगतान करने व उन्हें कार्य पर बहाली करवाने का आदेश जारी कर दिया उक्त प्रकरण की विस्तृत जानकारी देने के लिए यूनियन द्वारा आज प्रेस क्लब स्वर्ण नगरी ग्रेटर नोएडा पर प्रेस कांफ्रेंस आयोजित की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए यूनियन के महामंत्री रामकिशन सिंह, मंत्री टीकम सिंह ने बताया कि ग्रेनो प्राधिकरण द्वारा किए जा रहे आर्थिक शोषण के खिलाफ एवं नियमितीकरण के लिए कर्मचारियों ने संगठित होकर वर्ष 1998 से सीटू के मार्गदर्शन में हक अधिकारियों के लिए आवाज उठाना शुरू किया तो कर्मचारियों की आवाज को दबाने के लिए वर्ष 2003 में ग्रैनो प्राधिकरण द्वारा 240 कर्मचारियों को गैर कानूनी तरीके से नौकरी से हटा दिया गया। जिसके विरोध में काफी आंदोलन किया गया और 24- 25 साल लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद हमें न्याय मिला है। जिसके लिए उन्होंने यूनियन की ओर से मजदूर संगठन सीटू के पदाधिकारियों व सपा नेता राजकुमार भाटी, मेरठ न्यायाधिकरण पंचम में केस में पैरवी करने वाले एडवोकेट श्री नरेश कुमार वर्मा एवं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में एडवोकेट गोपाल नारायण ने कैसे लड़ा और श्रमिकों को जीत दिलाई जिसके लिए उन्होंने यूनियन की ओर से सभी का आभार व्यक्त किया।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीटू जिलाध्यक्ष गंगेश्वर दत्त शर्मा, किसान सभा जिलाध्यक्ष डॉ रुपेश वर्मा ने कहा कि प्राधिकरण से जिला प्रशासन ने उक्त आदेश का पालन नहीं कराया गया तो उक्त मुद्दे पर फिर से निर्णायक लड़ी जाएगी।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूनियन के उपाध्यक्ष ज्ञानचंद, संयुक्त मंत्री धनपाल, कोषाध्यक्ष अमरपाल, कार्यकारिणी सदस्य बादल, वीरेंद्र, साहब राम, धीरज बाली, वीर सिंह आदि मौजूद रहे।

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