नाबालिक छात्रा के साथ बलात्कार करने वाले को कोर्ट ने सुनाई कठोर सजा
ग्रेटर नोएडा । एक नाबालिक छात्रा को अगवा कर उसके साथ बलात्कार करने वाले आरोपी को गौतम बुद्ध नगर न्यायालय ने मंगलवार को 10 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई है। उसपर 40 हजार रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया गया है।
पुलिस मीडिया प्रभारी ने बताया कि थाना बादलपुर क्षेत्र में रहने वाली एक नाबालिक छात्रा को वर्ष 2018 में विकास ने उसे समय अगवा कर लिया था जब वह स्कूल में परीक्षा देने गई थी। उसने किशोरी को बंधक बनाकर उसके साथ एक माह तक बलात्कार किया। उन्होंने बताया कि इस मामले में थाना बादलपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए किशोरी को बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार किया तथा उसके खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दायर की। उन्होंने बताया कि इस मामले की सुनवाई जनपद गौतम बुद्ध नगर के अपर सत्र विशेष न्यायाधीश पास्को-दो की अदालत में चल रही थी। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के वकीलों, गवाहो और डॉक्टरों के बयान दर्ज करने के बाद आरोपी को दोषी पाया तथा उसे 10 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई है। उसके ऊपर 40 हजार रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया गया है। अर्थदण्ड न देने की स्थिति में उसे 7 माह की अतिरिक्त सजा भुगतना होगा।
