3 वर्षीय छात्र से बेड टच के मामले में बस चालक दोषी, कोर्ट ने सुनाई सजा

नोएडा । 3 वर्षीय छात्र के साथ बस चालक द्वारा बैड टच करने के मामले में जनपद गौतम बुद्ध नगर न्यायालय ने ड्राइवर को दोषी पाते हुए उसे 3 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई है। पुलिस मीडिया प्रभारी ने बताया कि वर्ष 2017 में थाना एक्सप्रेस वे में एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका बेटा सेक्टर 132 से स्थित एक नामी स्कूल में पढ़ने जाता था। स्कूल के बस चालक विश्वा ने उसके बेटे को गलत तरीके से छुआ। उन्होंने बताया कि करीब 7 वर्ष तक चले मामले में गौतम बुद्ध नगर के अपर सत्र/ विशेष न्यायाधीश पास्को -दो ने शुक्रवार को इस मामले में चालक को दोषी पाया तथा उसे 3 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई है। उन्होंने बताया कि उसके ऊपर आर्थिक दंड भी लगाया गया है।

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