गौतम बुद्ध नगर: होटल, पब, बार में म्यूजिकल कार्यक्रमों के लिए अब लेनी होगी पूर्व अनुमति

गौतम बुद्ध नगर, 19 सितंबर 2024: जिले के विभिन्न होटल, पब, रेस्टोरेंट, बार एवं अन्य स्थानों पर आयोजित होने वाले म्यूजिकल कार्यक्रमों के लिए प्रतिष्ठान स्वामियों को अब जिला प्रशासन से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा के निर्देशानुसार, जिला मनोरंजन कर अधिकारी ने जानकारी दी है कि उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) (संशोधित) अधिनियम, 2017 की धारा-4 (क) (1) के तहत कर-योग्य किसी भी मनोरंजन कार्यक्रम को आयोजित करने से पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से अनुमति लेना अनिवार्य है।

अनुमति प्राप्त करने के लिए प्रतिष्ठानों को विद्युत और अग्नि सुरक्षा, कानून व्यवस्था और लोक सुरक्षा के संबंध में सहायक निदेशक, विद्युत सुरक्षा, मुख्य अग्निशमन अधिकारी, और पुलिस विभाग की अनापत्ति लेनी होगी। अधिनियम के अनुसार, अगर अनुमति के बिना कोई कार्यक्रम आयोजित किया जाता है या झूठी सूचना दी जाती है, तो आयोजन को रोका जा सकता है और कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

इस अधिनियम के उल्लंघन पर दोषी पाए जाने पर छह महीने की सजा या 20,000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। साथ ही, उल्लंघन जारी रखने पर प्रति दिन 500 रुपए का अतिरिक्त जुर्माना लगाया जा सकता है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रकार के अशोभनीय या अनैतिक कार्यक्रमों के आयोजन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और ऐसे प्रतिष्ठानों को सील किया जा सकता है।

प्रशासन ने होटल और बार मालिकों को चेतावनी दी है कि वे किसी भी म्यूजिकल कार्यक्रम का आयोजन बिना उचित अनुमति के न करें, अन्यथा उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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