नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को मिली कठोर सजा
ग्रेटर नोएडा: सूरजपुर कोतवाली क्षेत्र में पांच साल पहले घर में घुसकर नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में जिला न्यायालय ने दोष सिद्ध होने पर सोनू को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) द्वितीय सौरभ द्विवेदी ने सजा के साथ 70 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की धनराशि न देने पर सात महीने का अतिरिक्त कारावास भी काटना होगा। जुर्माने की 80 प्रतिशत धनराशि पीड़िता के पुनर्वास पर खर्च होगी।
विशेष लोक अभियोजक (पाक्सो) चवन पाल सिंह ने बताया कि सूरजपुर कोतवाली क्षेत्र में एक परिवार किराये पर रहता था। पीड़ित पिता ने 21 जुलाई 2019 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। कि वह रोजाना फैक्ट्री में काम करने गए थे। पत्नी थायराइड की बीमारी की दवा लेने गई थी। घर पर उनकी 16 वर्षीय बेटी को अकेला पाकर पड़ोस में रह रहे मूलरूप से गांव सुपौल बिहार के सोनू ने दुष्कर्म किया। जिसके बाद आरोपित फरार हो गया। घटना की जानकारी होने पर जब पीड़िता की मां सोनू के घर पहुंची तो सोनू के परिजन ने उसकी मां के साथ गाली-गलौज व अभद्रता की। मेडिकल परीक्षण में पुष्टि होने पर पुलिस ने सोनू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। न्यायालय के सम्मुख सात लोगों की गवाही व साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।