पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर द्वारा यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत सामुदायिक आउटरीच कार्यक्रम का शुभारंभ
नोएडा। पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर के पुलिस आयुक्त कार्यालय सेक्टर-108 पर यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम, 2013 के अभिविन्यास एवं सामुदायिक आउटरीच कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। यह कार्यक्रम 2 सितंबर 2024 से एक सप्ताह तक चलेगा।
इस कार्यक्रम का उद्घाटन पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह के निर्देशन और अपर पुलिस आयुक्त मुख्यालय बबलू कुमार एवं अपर पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था शिवहरी मीना की अध्यक्षता में किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व पुलिस उपायुक्त महिला एवं बाल सुरक्षा गौतमबुद्धनगर सुनिति और प्रीति यादव (नोडल कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम) ने किया।
कार्यक्रम के अंतर्गत महिला बीट अधिकारी और एंटी रोमियो टीमों को प्रशिक्षित किया गया। यह प्रशिक्षण पुलिस उच्चाधिकारीगण और क्राइम कंट्रोल एनजीओ की ट्रेनर कविता रावत द्वारा प्रदान किया गया। प्रशिक्षण के उपरांत, महिला बीट अधिकारी और एंटी रोमियो टीमें विभिन्न थाना क्षेत्रों में फैक्ट्री श्रमिकों, कॉर्पोरेट कर्मचारियों और शैक्षणिक संस्थानों के कर्मचारियों व छात्रों के बीच सामुदायिक आउटरीच कार्यक्रम चलाएंगी।
कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013, जिसे POSH ACT के नाम से भी जाना जाता है, को महिलाओं के सम्मान के साथ जीने और किसी भी व्यवसाय को करने के अधिकार को सुनिश्चित करने के प्रयास के रूप में अधिनियमित किया गया है। यह अधिनियम कार्यस्थल पर जाने वाली हर महिला को यौन उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करता है।
POSH ACT पूरे भारत में किसी भी वाणिज्यिक, व्यावसायिक, शैक्षिक, मनोरंजन, औद्योगिक या वित्तीय गतिविधियों को अंजाम देने वाले हर सार्वजनिक या निजी प्रतिष्ठान पर लागू होता है। इसमें संगठित और असंगठित क्षेत्र और गैर-सरकारी संगठन भी शामिल हैं। इस प्रकार, घरेलू सहायिका भी इस अधिनियम द्वारा संरक्षित है।
कार्यक्रम के अंतर्गत फैक्ट्री श्रमिकों, कॉर्पोरेट कर्मचारियों, और शैक्षणिक संस्थानों के बीच जागरूकता और प्रशिक्षण के माध्यम से महिलाओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है।