भांजी से दुष्कर्म के मामले में दोषी मिली कठोर सजा
ग्रेटर नोएडा। नौ साल पहले नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विशेष जज (पाक्सो) प्रथम विकास नागर की अदालत ने पीड़िता के मामा को दोषी करार दिया है। अलीगढ़ निवासी मामा को 10 साल की कैद और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।
वारदात अप्रैल 20215 में थाना सूरजपुर क्षेत्र में हुई थी। जिला बुलंदशहर की खुर्जा निवासी कक्षा 10 की छात्रा सूरजपुर में अपनी मां के साथ रिश्तेदारी में आई थी। वहां उसका दूर के रिश्मे का मामा आया। वह छात्रा को बहला फुसला कर ले गया। एडीजीसी जेपी भाटी ने बताया कि वारदात के बाद पीड़ित पक्ष की ओर से थाना सूरजपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। चार दिन बाद पुलिस ने छात्रा को ढूंढ निकाला। उसे भंगेल में रखा गया था। मजिस्ट्रेट के समक्ष अपने बयान में छात्रा ने बताया कि मामा ने उसके साथ गलत कार्य किया है। अदालत में सुनवाई के दौरान इस मामले में छह गवाह और साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। दोष सिद्ध होने पर मामा को 10 वर्ष की कैद और 20 हजार रुपये देने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना नहीं अदा करने पर 6 महीना अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
