उ.प्र. रेरा ने 42 शिकायतों की ऑनलाइन सुनवाई में पक्षकारों को उपस्थित होने के लिए सार्वजनिक सूचना जारी की
- उ.प्र. रेरा की विभिन्न पीठों की सुनवाई में कई तिथियों पर उपस्थित न होने वाले पक्षकारों को समाचार पत्रों में सार्जनिक सुचना के जरिये उपस्थित होने का अंतिम मौका दिया जाता है। उ.प्र. रेरा की विभिन्न पीठों की सुनवाई में कई तिथियों पर उपस्थित न होने वाले पक्षकारों को समाचार पत्रों में सार्जनिक सुचना के जरिये उपस्थित होने का अंतिम मौका दिया जाता है।
- सुनवाई में जुडने के लिए पक्षकारों को नियत सुनवाई तिथि से 2 दिन पहले रजिस्टर्ड मोबाईल नम्बर और ई-मेल आईडी पर लिंक भेज दिया जाएगा जिसपर क्लिक करके पक्षकार किसी भी स्थान से सुनवाई में जुड़ सकते है।
- इस सार्वजनिक सुचना के बाद भी सुनवाई में उपस्थित नहीं होते है तो रेरा अधिनियम के प्राविधानों के तहत पीठों द्वारा शिकायतकर्ता/ आवंटियों के हितों का ध्यान रखते हुए एकतरफा फैसला दे दिया जाएगा।
लखनऊ / गौतम बुद्ध नगर: उ.प्र. रेरा ने मुख्यालय, लखनऊ तथा क्षेत्रीय कार्यालय, गौतम बुद्ध नगर की पीठों से जुड़ी क्रमशः 23 व 19 शिकायतों में निर्धारित तिथियों पर पीठों (बेंच) की ऑनलाइन सुनवाई में शिकायत से जुड़े पक्षकारों को उपस्थित होने एवं अपना पक्ष रखने के लिए समाचार पत्रों में सार्वजनिक सुचना जारी की है। उ.प्र. रेरा की विभिन्न पीठों की सुनवाई में कई तिथियों पर उपस्थित न होने वाले पक्षकारों को समाचार पत्रों में सार्जनिक सुचना के जरिये उपस्थित होने का अंतिम मौका दिया जाता है। सुनवाई में उपस्थित न होने से शिकायतकर्ता/ पक्षकार की समस्या का समाधान नहीं हो पाता है तथा उनकी सुनवाई अगली तिथि के लिए निर्धारित करनी पड़ती है जो रेरा अधिनियम के उद्देश्यों के विपरीत एवं आवंटी या अन्य हिस्सेदारों के हितों के प्रतिकूल है।
मुख्यालय, लखनऊ से जुड़ी शिकायतें रोहटल प्रोजेक्ट्स लि., शामियाह इंटरनेशनल बिल्डर्स लि., अलावाह कन्स्ट्रक्शन्स, अर्थ इन्फ्रस्ट्रक्चर्स लि., गृह वाटिका होम्स प्रा. लि., आइकोनिक इंफरवेंचर लि., यूनीवर्ल्ड बिल्डर्स प्रा. लि., वन प्लस इन्फ्रस्ट्रक्चर्स प्रा. लि., प्रत्यक्ष इंफ्रा डेवलपर्स प्रा. लि., प्रापलरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि., शाइनसिटी शॉपर्स प्रा. लि., अलाया कन्स्ट्रक्शन्स आदि की है।
क्षेत्रीय कार्यालय, गौतम बुद्ध नगर से जुड़ी शिकायतें प्रापलरिटी इंफ्राटेक प्रा. लि., एयरविल स्मार्ट सिटी प्रा. लि., अर्थकॉन इंफ्राकॉन प्रा. लि., एम.एस.एक्स रियलटर्स प्रा. लि., सुपरसोनिक इंटेरटेन्मेंट प्रा. लि., आधार इंफ्राटेक प्रा. लि., कॉस्मिक स्ट्रक्चर्स प्रा. लि., न्यू ओखला इन्डस्ट्रीअल डेवलपमेंट अथॉरिटी, एच 2 ओ कन्स्ट्रक्शन्स प्रा. लि., ओम रियल्टी कन्स्ट्रक्शन्स, आदि की है।
ई-कोर्ट के माध्यम से सुनवाई में जुडने के लिए पक्षकारों को नियत सुनवाई तिथि से 2 दिन पहले रजिस्टर्ड मोबाईल नम्बर और ई-मेल आईडी पर लिंक भेज दिया जाएगा जिसपर क्लिक करके पक्षकार किसी भी स्थान से सुनवाई में जुड़ सकते है। ज्ञातव्य है कि यू.पी. रेरा ई-कोर्ट मॉडल के अनुरूप घर खरीदारों के शिकायतों की सुनवाई ऑनलाइन माध्यम से कर रहा हैं जिसमे किसी भी पक्ष को यू. पी. रेरा के कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं है।
यदि प्रोमोटर इस सार्वजनिक सुचना के बाद भी सुनवाई में उपस्थित नहीं होते है तो रेरा अधिनियम के प्राविधानों के तहत पीठों द्वारा शिकायतकर्ता/ आवंटियों के हितों का ध्यान रखते हुए एकतरफा फैसला दे दिया जाएगा जिसके जिम्मेदार स्वयं प्रोमोटर होंगे।