तीन चाचाओं को भतीजे के मर्डर में मिली कठोर सजा
ग्रेटर नोएडा। करीब 17 साल पहले दनकौर के गांव खेरली में हुई युवक की हत्या के मामले में अदालत ने तीन चाचाओं को दोषी करार दिया है। अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश-6 राजेश कुमार मिश्रा की अदालत ने हरी, हरवीर और ज्ञानी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20-20 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर 60 दिन का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। वर्ष 2007 में दनकौर के गांव खेरली के निवासी वीरेश्वर प्रताप उर्फ पिंटू (21) की
घर में ही गोली मारकर हत्या कर दी गई। पिंटू जब दो वर्ष का था तब उसके पिता की मौत हो गई थी। उसके नाम काफी संपत्ति थी। संपत्ति विवाद में सगे चाचा हरी, हरवीर, ज्ञानी और वेद ने घर में गोली मारकर हत्या कर दी। पिंटू के मामला सालेक चंद्र ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने चारों को गिरफ्तार किया। मामले की सुनवाई के दौरान वेद की मौत हो गई।
मुकदमे में 12 लोगों की गवाही हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मिले साक्ष्य, हत्या में प्रयुक्त किए गए हथियार और गवाहों से दोष सिद्ध हुआ। अदालत ने हरी, हरवीर और ज्ञानी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।