अंसल ए.पी.आई. की लखनऊ टाउनशिप की पूर्ण परियोजनाओं के आवंटियों के नाम रजिस्ट्री पर रोक नहीं
• उ.प्र. रेरा द्वारा अंसल ए.पी.आई. की लखनऊ में सुशांत गोल्फ सिटी हाई-टेक टाउनशिप परियोजना के सम्बन्ध में अपने आदेश दिनांक 26.06.2023 के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण जारी किया गया है।
• उ.प्र. रेरा द्वारा कहा गया है कि प्रोमोटर की जिन परियोजनाओं के पूर्णता प्रमाण-पत्र रेरा लागू होने से पहले मिल गये थे, उनके आवंटियों के नाम रजिस्ट्री की जा सकेगी।
• रेरा में पंजीकृत जिन परियोजनाओं का पूर्णता प्रमाण-पत्र प्रोमोटर को मिल गया है या भविष्य में मिल जाता है, रेरा की वेबसाइट पर पूर्णता प्रमाण-पत्र अपलोड करने के पश्चात् उन परियोजनाओं के आवंटियों के नाम रजिस्ट्री की जा सकेगी।
• प्रोमोटर द्वारा रजिस्ट्री से प्राप्त धनराशि का उपयोग रेरा के आदेशों के के अनुसार आवंटियों को रिफण्ड के लिए किया जाएगा।
लखनऊः उ.प्र. रेरा द्वारा दिनांक 06.05.2024 को एक आदेश जारी करके अंसल ए.पी.आई. लि. की लखनऊ स्थित सुशांत गोल्फ सिटी में हाई-टेक टाउनशिप परियोजना के सम्बन्ध में अपने आदेश दिनांक 26.06.2023 के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण जारी किया गया। रेरा ने कहा कि प्रोमोटर की ऐसी परियोजनाएं जिनका पूर्णता प्रमाण-पत्र रेरा लागू होने से पहले मिल गया था, उनके आवंटियों के नाम सेल डीड करने पर रोक नहीं है। ध्यान देने योग्य है कि संतुष्टि इन्क्लेव-1 परियोजना- ब्लाक-ए, बी-1 व ब्लाक बी-2, पैराडाइज़ क्रिस्टल परियोजना- ब्लाक-ए, ब्लाक-बी, ब्लाक-ई तथा ब्लाक-एफ, तथा सेलेब्रिटी गार्डन परियोजना- ब्लाक/टावर नं.- 08, 09, 11 एवं इसी परियोजना के ब्लाक/टावर-एफ, जी व एच कुल तीन ब्लाक/टावर (110) फ्लैट का पूर्णता प्रमाण-पत्र रेरा से पहले जारी हो गया था। इन परियोजनाओं के आवंटियों के नाम रजिस्ट्री हो सकती है।
प्रोमोटर रेरा में पंजीकृत परियोजनाओं का पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लेने तथा उ.प्र. रेरा की वेबसाइट पर पूर्णता प्रमाण-पत्र अपलोड करने के पश्चात उन परियोजनाओं के आवंटियों के नाम रजिस्टर्ड सेल डीड कर सकते हैं।
रेरा द्वारा यह स्पष्टीकरण प्रोमोटर तथा परियोजना के आवंटियों के आवेदन पर जारी किया गया है ताकि अगर परियोजना पूरी हो गयी है तो उस परियोजना के आवंटियों को उनके एपार्टमेन्ट या प्लाट का कब्जा मिल जाए। प्रोमोटर की जिम्मेदारी होगी कि जिन आवंटियों के नाम रजिस्ट्री करते हैं, उनकी परियोजना की भूमि या इकाई के सम्बन्ध में स्वत्व या कब्जे का कोई विवाद न हो। इन पूर्ण परियोजनाओं में आवंटियों से प्राप्त धनराशि का उपयोग उ.प्र. रेरा द्वारा प्रोमोटर की लखनऊ स्थित हाई-टेक टाउनशिप के ही आवंटियों के मामलों में रेरा द्वारा जारी वसूली प्रमाण-पत्रों के सापेक्ष भुगतान हेतु ही किया जाएगा।
रेरा ने यह भी स्पष्ट किया है कि आदेश दिनांक 26.06.2023 के शेष अंश प्रकरण में जाँच पूरी होने तक यथावत प्रभावी रहेंगे और यदि प्रोमोटर इस आदेश की आड़ में रेरा अधिनियम के किन्हीं प्राविधानों या रेरा के आदेश दिनांक 26.06.2023 के किसी भी अंश का उल्लंघन करता है तो दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।
श्री संजय भूसरेड्डी अध्यक्ष उ.प्र. रेरा द्वारा जानकारी दी गयी कि उ.प्र. रेरा ने यह स्पष्टीकरण टाउनशिप के उन आवंटियों के हितों की सुरक्षा के लिए जारी किया है जो लम्बे समय से अपनी इकाई के कब्जे का इंतजार कर रहे हैं। जहाँ तक प्रोमोटर के विरूद्ध प्रचलित जाँच का प्रश्न है, उसके सम्बन्ध में प्रोमोटर को आदेश दिए गए हैं कि शपथ-पत्र के साथ अपना अनुपूरक उत्तर प्रस्तुत कर दें और प्रोमोटर को सुनकर रेरा अधिनियम तथा साक्ष्यों के आधार पर यथोचित निर्णय अलग से लिया जाएगा।