राशन कार्डधारक 01 मई 2024 को भी कर सकते हैं खाद्यान्न प्राप्त
जिला पूर्ति अधिकारी गौतम बुद्ध नगर चमन शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत अप्रैल 2024 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न, चयनित जनपदों में बाजरे का निशुल्क वितरण कराए जाने के लिए अप्रैल 2024 में 29 अप्रैल 2024 तक वितरण तिथि निर्धारित की गई थी। उन्होंने बताया कि प्रदेश के कुछ जनपदों में राशन कार्डधारकों/उपभोक्ताओं को खाद्यान्न एवं बाजरे का शत् प्रतिशत वितरण न होने के कारण अप्रैल 2024 के सापेक्ष आवश्यक वस्तुओं के वितरण का कार्य 01 मई 2024 तक विस्तारित किया गया है।
जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि 01 मई 2024 तक ई-पाॅस मशीन के माध्यम से आधार आधारित वितरण किया जाएगा, मोबाइल ओटीपी के माध्यम से वितरण की सुविधा पूर्व तिथि 29 अप्रैल 2024 के साथ 01 मई 2024 को भी उपलब्ध रहेगी। उन्होंने बताया कि 01 मई 2024 तक कार्ड धारकों को पोर्टेबिलिटी के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त करने की भी सुविधा उपलब्ध रहेगी, ताकि कोई भी लाभार्थी खाद्यान्न प्राप्त करने से वंचित न रहे।
