आज शाम से थम जाएगा चुनाव प्रचार, प्रचार के लिए राजनैतिक कार्यकर्ताओं पर रहेगा प्रतिबन्ध
*लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत 13-गौतम बुद्ध नगर संसदीय क्षेत्र के लिए 24 अप्रैल को चुनाव प्रचार का अंतिम दिन*
*बाहरी राजनैतिक कार्यकर्ता की चुनाव प्रचार अवधि समाप्ति के बाद निर्वाचन क्षेत्र में मौजूदगी प्रतिबंधित रहेगी*
*गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट के लिए 26 अप्रैल को होगा मतदान*
*गौतम बुद्ध नगर, 24 अप्रैल 2024*
जिला निर्वाचन अधिकारी गौतम बुद्ध नगर मनीष कुमार वर्मा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने स्वतंत्र, समावेशी और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 के तहत किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समयावधि के समाप्त होने से पूर्व के 48 घंटे की अवधि में राजनैतिक दलों और उनके प्रत्याशियों व प्रतिनिधियों द्वारा निर्वाचन क्षेत्र में किये जाने वाले चुनाव प्रचार संबंधी सम्पूर्ण गतिविधियॉ समाप्त हो जायेगी। इस अवधि में निर्वाचन क्षेत्र के भीतर किसी भी प्रकार की चुनाव प्रचार संबंधी गतिविधियॉ संचालित नहीं होगी। सभी राजनैतिक दलों के बाहरी कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों की चुनाव प्रचार की अवधि समाप्त होने के बाद निर्वाचन क्षेत्र में मौजूदगी प्रतिबंधित रहेगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 13-गौतम बुद्ध नगर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए 26 अप्रैल, 2024 को मतदान होना है। इसके लिए मतदान समाप्त होने से पूर्व के 48 घंटे की अवधि में अर्थात आज 24 अप्रैल, 2024 को सायं 06 बजे के बाद से गौतम बुद्ध नगर निर्वाचन क्षेत्र में राजनैतिक दलों व उनके प्रत्याशियों द्वारा किसी भी प्रकार के चुनाव प्रचार संबंधी गतिविधियों व अभियानों पर प्रतिबंध रहेगा। चुनाव प्रचार अभियान की समाप्ति के बाद निर्वाचन क्षेत्र के सभी सहायक रिटर्निग ऑफिसर यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी बाहरी राजनैतिक पदाधिकारी व कार्यकर्ता इस दौरान निर्वाचन क्षेत्र छोड़ दें और इसके लिए मतदान से पहले चुनाव प्रचार पर रोक संबंधी आयोग के निर्देश को सभी राजनैतिक दलों, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों और उनके एजेंटों के ध्यान में लाना सुनिश्चित करें।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि निर्वाचन आयोग ने मतदान के दिन मतदान केंद्रों के अंदर मोबाइल फोन, स्मार्ट फोन, वायरलेस सेट आदि ले जाने पर रोक लगा दी है, जबकि पीठासीन अधिकारी अपने फोन साइलेंट मोड में ले जा सकेंगे और आवश्यकता पड़ने व आपात स्थिति में केवल सेक्टर अधिकारियों, रिटर्निंग अधिकारियों और पर्यवेक्षकों के साथ संचार के लिए उपयोग कर सकेंगे।
