फेक और पेड न्यूज पर जिला प्रशासन अलर्ट, जानिए पूरी खबर

*पेड न्यूज एवं फेक न्यूज़ पर रखी जा रही है विशेष निगरानी, संज्ञान में आने पर होगी कार्यवाही : मनीष कुमार वर्मा, जिला निर्वाचन अधिकारी*

जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष कुमार वर्मा की अध्यक्षता में एम.सी.एम.सी. कमेटी की बैठक हुई संपन्न

*पेड न्यूज एवं फेक न्यूज़ पर रखी जा रही है विशेष निगरानी, संज्ञान में आने पर संबंधित के विरुद्ध होगी नियमानुसार कार्रवाई*

*प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं सोशल मीडिया आदि पर प्रसारित होने वाली प्रचार सामग्री की निरंतर की जा रही है मॉनिटरिंग।*

*मतदान एवं मतदान से एक दिन पूर्व प्रिंट मीडिया में विज्ञापन प्रकाशित कराने हेतु प्रत्याशी को एम.सी.एम.सी. कमेटी से कराना होगा पूर्व प्रमाणीकरण*

*आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने पर होगी कठोर कार्रवाई : जिला निर्वाचन अधिकारी*

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 13-गौतम बुद्ध नगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को निष्पक्ष, स्वतंत्र, पूर्ण पारदर्शिता एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करने के उद्देश्य से आज जिला निर्वाचन अधिकारी/अध्यक्ष एम.सी.एम.सी. कमेटी मनीष कुमार वर्मा की अध्यक्षता में जिलाधिकारी कार्यालय कक्ष में एम.सी.एम.सी. कमेटी की बैठक संपन्न हुई, जिसमें एम.सी.एम.सी. कमेटी के नोडल अधिकारी एवं सदस्यगण उपस्थित रहे।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बैठक में कहा कि जनपद में निर्वाचन को निष्पक्ष एवं पारदर्शिता के साथ संपन्न करने के लिए एम.सी.एम.सी. कमेटी का बहुत ही अहम रोल होता है, इसलिए एम.सी.एम.सी. कमेटी के सभी सदस्यों के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया एवं अन्य सोशल साइटों पर प्रसारित होने वाली प्रचार सामग्री पर अपनी विशेष निगरानी रखी जा रही है। साथ ही कहा कि प्रिंट मीडिया में प्रकाशित होने वाली खबरों की भी निरंतर मॉनिटरिंग की जा रही है, ताकि जनपद में पेड या फेंक न्यूज़ का प्रकाशन न हो सके, यदि कोई भी पेड या फेक न्यूज़ कोई भी प्रकरण संज्ञान में आता है तो संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी राजनीतिक दलों एवं अभ्यर्थियों से कहा कि मतदान एवं मतदान से एक दिन पूर्व प्रिंट मीडिया में विज्ञापन प्रकाशित कराने हेतु मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति से पूर्व प्रमाणीकरण कराना अनिवार्य है। उन्होंने समस्त मीडिया संस्थानों से अपील करते हुए कहा कि सभी प्रिंट मीडिया मतदान एवं मतदान से एक दिन पूर्व प्रत्याशियों के विज्ञापनों को प्रकाशित करने से पूर्व संबंधित प्रत्याशी से विज्ञापन के संबंध में आर.ओ. एवं एमसीएमसी कमेटी द्वारा जारी की गई विज्ञापन प्रमाणीकरण रिपोर्ट अवश्य प्राप्त करें।

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