हत्या के मामले में दो लोगों को आजीवन कारावास, एक- एक लाख रुपए का अर्थदंड

नोएडा। थाना बिसरख क्षेत्र में वर्ष 2020 मे एक व्यक्ति की हत्या के मामले में जनपद गौतम बुद्ध नगर की न्यायालय ने दो लोगों को दोषी पाते हुए बृहस्पतिवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इनके ऊपर एक-एक लाख रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया गया है।

सहायक शासकीय अधिवक्ता रोहतास शर्मा ने बताया कि थाना बिसरख क्षेत्र में वर्ष 2020 के जुलाई माह में सूबे सिंह यादव नामक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। उन्होंने बताया कि इस मामले में अरविंद भाटी पुत्र महिपाल भाटी, विजय सिंह पुत्र गोपी यादव निवासी ग्राम सर्फाबाद सहित कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। उन्होंने बताया कि इस मामले की सुनवाई अपर सत्र एवं जिला न्यायाधीश द्वितीय गौतमबुद्ध नगर के न्यायालय में चल रही थी। उन्होंने बताया कि इस मामले में आरोपियों को थाना बिसरख पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में चार्जशीट दायर की थी। न्यायालय ने दोनों पक्षों के गवाहों और अधिवक्ताओं की जिरह सुनने के बाद इस मामले में अरविंद भाटी और विजय सिंह को दोषी पाया। इनको न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इनके ऊपर एक-एक लाख रुपए का आर्थिक दंड भी लगा है।

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