मुद्रकों एवं प्रकाशकों को निर्वाचन सामग्री प्रकाशित करने संबंधी निर्देश जारी
- मुद्रक/प्रकाशक प्रचार सामग्री के प्रकाशित होने के तीन दिनों के अंदर परिशिष्ट “क” व “ख” सहित प्रकाशक से प्राप्त घोषणा जिला निर्वाचन कार्यालय में करायें जमा।
- उप धारा-1 अथवा उप धारा-2 के किसी भी उपबंध का उल्लंघन करने पर 6 महीने तक कारावास अथवा जुर्माना अथवा दोनों से किया जाएगा दंडित।
जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी गौतम बुद्ध नगर मनीष कुमार वर्मा ने जनपद गौतम बुद्ध नगर के समस्त प्रिंटिंग प्रेस स्वामियों को जानकारी देते हुए बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 की घोषणा कर दी गई है। भारत निर्वाचन आयोग निर्वाचन पैम्फलेटों, पोस्टरों आदि का मुद्रण एवं प्रकाशन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127क के द्वारा उपबंधित करता है कि कोई व्यक्ति किसी ऐसे निर्वाचन पैम्फलेट अथवा पोस्टर का मुद्रण या प्रकाशन नहीं करेगा अथवा मुद्रित या प्रकाशित नहीं करवायेगा, जिसके मुख्य पृष्ठ पर मुद्रक एवं इसके प्रकाशक का नाम व पता नहीं लिखा हो, प्रकाशक की पहचान की घोषणा उनके द्वारा हस्ताक्षरित तथा दो व्यक्ति जो उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानते हो, द्वारा सत्यापित ना हो, किसी भी प्रकाशक द्वारा धर्म, वंश, जाति, समुदाय, भाषा या विरोधी के चरित्र हनन इत्यादि के आधार पर अपील संबंधी पैम्फलेट व पोस्टर नहीं छापे जाएंगे। मुद्रक एवं प्रकाशक मुद्रित सामग्री के प्रकाशित होने के 3 दिनों के अंदर इसकी चार प्रतियां परिशिष्ट “क” व “ख” सहित प्रकाशक से प्राप्त घोषणा जिला निर्वाचन कार्यालय में जमा करेगा।
उन्होंने बताया कि यदि कोई भी व्यक्ति उप धारा-1 अथवा उप धारा-2 के किसी भी उपबंध का उल्लंघन करता है तो उसको 6 महीने तक कारावास अथवा जुर्माना, जिसे 2000 रूपये तक बढ़ाया जा सकता है अथवा दोनों से दंडित किया जाएगा।