उ.प्र. रेरा रियल एस्टेट अभिकर्ताओं को प्रशिक्षित और प्रमाणित करेगा
- रियल एस्टेट सेक्टर में प्रोमोटर्स तथा घर खरीदारों मे मध्य अभिकर्ता (एजेंट्) बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और उनका प्रशिक्षण तथा प्रमाणन से सेक्टर के नियमन एवं समग्र विकास में अपेक्षित बढ़ोतरी तथा पारदर्शिता लाएगा।
- रियल एस्टेट सेक्टर में प्रोमोटर्स तथा घर खरीदारों मे मध्य अभिकर्ता (एजेंट्) बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और उनका प्रशिक्षण तथा प्रमाणन से सेक्टर के नियमन एवं समग्र विकास में अपेक्षित बढ़ोतरी तथा पारदर्शिता लाएगा।
- इससे प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर दिए जाने वाले दिशा-निर्देशों के विषय में एजेंट्स में जागरूकता बढ़ेगी तथा अनुपालन कराया जा सकेगा जिससे उनकी विश्वसनीयता और घर खरीदारों के प्रति जवाबदेही बनी रहेगी।
- नए के साथ-साथ रेरा में पजीकृत सभी एजेंट्स तथा ब्रोकर्स को क्रमशः नया पंजीयन कराने तथा अपना पंजीयन ऐक्टिव/ सक्रिय रखने के लिए प्रशिक्षण प्राप्त कर प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य होगा।
उत्तर प्रदेश के रियल-एस्टेट सेक्टर के नियमन तथा समग्र विकास में भू-संपदा अभिकर्ताओं (रियल एस्टेट एजेंट्स) की भूमिका एवं योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। उनके योगदान एवं भूमिका को ध्यान मे रखते हुए तथा उनके द्वारा संपादित किए जा रहे कार्यों में और अधिक कुशलता, विश्वानीयता एवं स्थिरता लाए जाने के उद्देश्य से उ.प्र. रेरा द्वारा एजेंट्स के लिए प्रशिक्षण एवं प्रमाणन कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। इसका उद्देश्य रियल एस्टेट एजेंट्स में रेरा अधिनियम के प्राविधानों एवं उ.प्र. रेरा नियमावली के प्रति जागरूकता लाना, प्राधिकरण के ढांचे तथा कार्यशैली से अवगत कराना है। इसका प्रभाव यह होगा कि प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर दिए जाने वाले दिशा-निर्देशों के विषय में आवश्यक जागरूकता बढ़ेगी तथा जारी किए गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सकेगा।
इसके अलावा एजेंट्स के कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही लाई जा सकेगी और रियल एस्टेट सेक्टर में उनकी विश्वसनीयता बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश के रियल-एस्टेट सेक्टर के नियमन तथा समग्र विकास में भू-संपदा अभिकर्ताओं (रियल एस्टेट एजेंट्स) की भूमिका एवं योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। उनके योगदान एवं भूमिका को ध्यान मे रखते हुए तथा उनके द्वारा संपादित किए जा रहे कार्यों में और अधिक कुशलता, विश्वानीयता एवं स्थिरता लाए जाने के उद्देश्य से उ.प्र. रेरा द्वारा एजेंट्स के लिए प्रशिक्षण एवं प्रमाणन कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। इसका उद्देश्य रियल एस्टेट एजेंट्स में रेरा अधिनियम के प्राविधानों एवं उ.प्र. रेरा नियमावली के प्रति जागरूकता लाना, प्राधिकरण के ढांचे तथा कार्यशैली से अवगत कराना है। इसका प्रभाव यह होगा कि प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर दिए जाने वाले दिशा-निर्देशों के विषय में आवश्यक जागरूकता बढ़ेगी तथा जारी किए गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सकेगा। इसके अलावा एजेंट्स के कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही लाई जा सकेगी और रियल एस्टेट सेक्टर में उनकी विश्वसनीयता बढ़ेगी।
उ.प्र. रेरा अध्यक्ष श्री संजय भूसरेड्डी के अनुसार रियल एस्टेट सेक्टर में एजेंट्स बिना किसी प्रशिक्षण और प्रमाणन के क्रय-विक्रय का कार्य करते है जिसका प्रतिकूल प्रभाव पीठ की सुनवाई के दौरान पाया गया है। अभी उ.प्र. रेरा में 6700 से ज्यादा पंजीकृत एजेंट है और इनका प्रशिक्षण और प्रमाणन रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता तथा विश्वसनीयता लाने और विकास के लिए आवश्यक है।
अब उ.प्र. रेरा में नवीन एजेंट्स को पंजीकरण से पूर्व प्रशिक्षण ग्रहण कर प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। यह उ.प्र. रेरा में पहले से पंजीकृत एजेंट्स पर भी लागू होगा और उन्हें अगले एक वर्ष की अवधि के अंदर प्रशिक्षण ग्रहण कर प्रमाण-पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा अन्यथा पूर्व मे निर्गत किया गया पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा। उ.प्र. रेरा द्वारा तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा जिसमें एजेंट्स को रेरा अधिनियम 2016, उनके प्राविधानों तथा अनुपालन, उ.प्र. रेरा नियमावली 2016, विनियमों, प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले दिशा-निर्देशों, हितधारकों की भूमिका एवं जिम्मेदारियों, घर खरीदारों तथा प्रोमोटर्स के मध्य रियल एस्टेट लेनदेन को सुविधाजनक बनाने हेतु प्रासंगिक कानूनों, आदि पर विधिवत प्रशिक्षण दिया जाएगा।
चौथे दिन अभिकर्ताओं की परीक्षा होगी, जिसके मूल्यांकन उपरांत अभिकर्ताओं के प्रमाण-पत्र निर्गत किए जाएंगे। प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्रथम चरण माह अप्रैल 2024 से प्रारंभ किया जाएगा जो लखनऊ जनपद से प्रारंभ होगा। उ.प्र. रेरा मे लखनऊ जनपद के पंजीकृत एजेंट्स रेरा पोर्टल पर अपने लॉगिन से प्रशिक्षण कार्यक्रम के पहले चरण हेतु ऑनलाइन नामांकन प्रस्तुत करना तत्काल सुनिश्चित करें। प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में अधिक जानकारी नामांकन के उपरांत प्रदान की जाएगी।