UCC Bill 2024 : UCC लागू करने वाला उत्तराखंड बन जाएगा देश का पहला राज्य
आजादी के बाद उत्तराखंड ने समान नागरिक सहिंता यानी (यूसीसी) लागू करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम बढ़ा दिया है। कल यानी मंगलवार को उत्तराखंड सरकार ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में विधानसभा में यूसीसी विधेयक पेश किया। जानकारी के लिए बता दें कि उत्तराखंड-2024 विधेयक में 392 धाराएं हैं। जिनमें महिलाओं के हित के लिए 328 धाराएं हैं, जो महिलाओं के अधिकारों को संरक्षित करती है। इस विधेयक को चार खंडों में बांटा गया है। जिनमें शादी, तलाक, उत्ताधिकार और लिव इन रिलेशनशिप और अन्य मुद्दों को शामिल किया गया है।
उत्तराखंड विधानसभा में विधेयक पास होने के बाद इसे राज्य के राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। राजभवन से स्वीकृत होने के बाद विधेयक को राष्ट्रपति भवन भेजा जाएगा। बताते चलें कि इस बिल के कानून बन जाने के बाद महिलाओं की सुरक्षा और अधिकारों को और बल मिलेगा। राज्य में कानून बनने के बाद बहु विवाह, बाल विवाह, इद्दत और हलाला जैसी कुरीतियों से राज्य की महिलाओं को मुक्ति मिलेगी। हालांकि, इस कानून के आने से किसी भी व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
कल यानी बीते मंगलवार को जैसे ही उत्तराखंड विधानसभा के सत्र की शुरुआत हुई, विधेयक पेश होने पर “जय श्रीराम” और “भारत माता की जय” के नारों से पूरा सदन गूंज उठा। वहीं विधेयक पेश होने पर कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि सरकार को इस बिल को पास कराने को लेकर जल्दी नहीं करनी चाहिए। हमें भी इस विधेयक को पढ़ने के लिए पूरा टाइम मिलना चाहिए। सदन में विधेयक पेश होने के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने अध्ययन के लिए ढाई घंटे का समय दिया। इसके बाद बिल पर चर्चा शुरू हुई। बता दें कि यूसीसी के दायरे में पूरा उत्तराखंड को रखा गया है। यह विधेयक उन लोगों पर भी समान रूप से लागू होगा, जो उत्तराखंड राज्य के बाहर रहते हैं। कानून बनने के बाद उन लोगों को भी इसके अंतर्गत रखा जाएगा, जो राज्य में एक वर्ष से ज़्यादा समय से निवास कर रहे हैं। या, केंद्र व राज्य की योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। बताते चलें कि इस कानून में अनुसूचित जनजातियों व संविधान की अनुच्छेद 21 में संरक्षित समूहों को इससे बाहर रखा गया है।