ऑनलाइन सुनवाई में प्रोमोटर्स को उपस्थित होने के लिए सार्वजनिक सुचना जारी की

उ.प्र. रेरा ने 15 शिकायतों की ऑनलाइन सुनवाई में प्रोमोटर्स को उपस्थित होने के लिए सार्वजनिक सुचना जारी की

लखनऊ/ गौतम बुद्ध नगर: उ.प्र. रेरा ने एनसीआर स्थित क्षेत्रीय कार्यालय से जुड़े 15 शिकायतों में आने वाले माह की विभिन्न तिथियों पर निर्धारित पीठों (बेंच) की ऑनलाइन सुनवाई में प्रोमोटर्स को उपस्थित होने एवं अपना पक्ष रखने के लिए समाचार पत्रों में सार्वजनिक सुचना जारी की है। उ.प्र. रेरा की विभिन्न पीठों की सुनवाई में कई तिथियों पर उपस्थित न होने वाले पक्षकारों को समाचार पत्रों में सार्जनिक सुचना के जरिये उपस्थित होने का अंतिम मौका दिया जाता है। सुनवाई में उपस्थित न होने से शिकायतकर्ता/ पक्षकार की समस्या का समाधान नहीं हो पाता है तथा उनकी सुनवाई अगली तिथि के लिए निर्धारित करनी पड़ती है जो रेरा अधिनियम के उद्देश्यों के विपरीत एवं आवंटी या अन्य हिस्सेदारों के हितों के प्रतिकूल है।

5 शिकायतें उत्तम स्टील्स एंड एसोसिएट (कॉन्सोर्टियम) थ्रो, 2-2 शिकायतें मॉर्फिअस डेवलपर्स प्रा. लि. व फ्रेग्रेन्स ड्रीम होम्स प्रा. लि. तथा 1-1 शिकायतें ए.आर लैंडक्राफ्ट एलएलपी, बुलैंड रियल्टर्स प्रा. लि., ओएसिस बिलमार्क इंडिया प्रा. लि., रुद्रा बिल्डवेल प्रा. लि., ‘राहुल जेन’ व ‘राकेश कुमार और रेन’ की है।

ई-कोर्ट के माध्यम से सुनवाई में जुडने के लिए पक्षकारों को नियत सुनवाई तिथि से 2 दिन पहले रजिस्टर्ड मोबाईल नम्बर और ई-मेल आईडी पर लिंक भेज दिया जाएगा जिसपर क्लिक करके पक्षकार किसी भी स्थान से सुनवाई में जुड़ सकते है। ज्ञातव्य है कि यू.पी. रेरा ई-कोर्ट मॉडल के अनुरूप घर खरीदारों के शिकायतों की सुनवाई ऑनलाइन माध्यम से कर रहा हैं जिसमे किसी भी पक्ष को यू. पी. रेरा के कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं है।

यदि प्रोमोटर इस सार्वजनिक सुचना के बाद भी सुनवाई में उपस्थित नहीं होते है तो रेरा अधिनियम के प्राविधानों के तहत पीठों द्वारा शिकायतकर्ता/ आवंटियों के हितों का ध्यान रखते हुए एकतरफा फैसला दे दिया जाएगा जिसके जिम्मेदार स्वयं प्रोमोटर होंगे।

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