पार्टी और विभिन्न समारोहों में शराब परोसने के लिए करना होगा ये काम, नहीं तो होगी ये कड़ी कार्यवाही …पढ़ें पूरी खबर
*विभिन्न प्रकार के समारोहों पर मदिरा उपभोग के लिए अकेजनल बार लाइसेंस अनिवार्य।*
*अकेजनल बार लाइसेंस के लिए आबकारी विभाग की वेबसाईट पर ऑनलाइन कर सकते है आवेदन।*
*गौतमबुद्धनगर 23 नवंबर, 2023*
जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा के निर्देशों के क्रम जिला आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार ने सर्वसाधारण का आह्वान करते हुये जानकारी दी है कि विभिन्न प्रकार के समारोहों यथा शादी विवाह एवं पार्टी आदि के आयोजन स्थल क्लब, सोसाईटी क्लब, रिजार्ट, फार्म हाऊस, मैरिज हॉल, कम्यूनिटी सेन्टर, होटल व रेस्टोरेन्ट पर मदिरा उपभोग (परोसने) करने पर अकेजनल बार अनुज्ञापन (एफ0एल0-11) प्राप्त करना अनिवार्य है। उत्तर प्रदेश आबकारी नियमावली के तहत समारोह के लिए अकेजनल बार लाइसेंस (एक0एल0-11) निर्गत किये जाने का प्राविधान है। उन्होंने बताया कि अकेजनल बार अनुज्ञापन upexciseportal.in पर लॉग इन कर निर्धारित सूचनाओं की प्रविष्टि कर एवं निर्धारित अनुज्ञापन शुल्क जमा करके प्राप्त किया जा सकता है। संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम 1910 की धारा 63 में प्राविधानित है कि जो कोई व्यक्ति इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये किसी नियम या किये गये किसी आदेश का उल्लंघन करके अवैध रूप से आयातित किसी मात्रा में मादक वस्तु का परिवहन करेगा या अपने कब्जे में रखेगा, उसे ऐसे कारावास से, जो छः माह से कम नहीं होगा और जो पाँच वर्ष तक हो सकता है एवं जुर्माना से धारा-30 के अधीन उत्पाद शुल्क या प्रतिफल शुल्क की धनराशि, जो यदि किसी मादक वस्तु के सम्बन्ध में इस अधिनियम और तद्धीन बनाये गये नियमों और दिये गये आदेशों के अनुसार या तद्धीन प्राप्त लाइसेंस, परमिट या पास के अनुसार कार्यवाही की गयी होती तो उदग्रहणीय होती, के दस गुने या पाँच हजार रूपये, जो भी अधिक हो, से कम नहीं होगा, दण्डित किया जायेगा। उन्होंने यह भी बताया कि अस्थाई अकेजनल बार लाइसेंस (एफ0एल0-11) प्राप्त किये जाने सम्बन्धी जानकारी कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी गौतमबुद्धनगर कमरा नं0 137 कलक्ट्रेट कम्पाउण्ड सूरजपुर ग्रेटर नोएडा गौतमबुद्धनगर से प्राप्त की जा सकती है।
