हाई कोर्ट से सुंदर भाटी व तीन को मिली जमानत
ग्रेटर नोएडा के चर्चित हरेन्द्र नागर व भूदेव शर्मा हत्याकांड के अभियुक्तों सुंदर भाटी, ऋषिपाल व सिंहराज को इलाहाबाद
हाई कोर्ट ने जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने इसके साथ ही उन्हें बिना अदालत की अनुमति कहीं विदेश यात्रा पर जाने रोक भी लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर व न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव की खंडपीठ ने सभी अपराधिक अपीलों की एक साथ सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है। कोर्ट ने शूटर विकास समेत सात अन्य अभियुक्त की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। अभियुक्तों को निचली अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। घटना आठ फरवरी 2015 को नोएडा के नियाना गांव में शादी समारोह के दौरान हुई गोलीबारी में हरेन्द्र नागर व भूदेव शर्मा मारे गए
थे। प्राथमिकी ग्रेटर नोएडा थाने में लिखी गई। विचारण के बाद अपर जिला व सत्र न्यायाधीश गौतमबुद्ध
नगर ने पांच अप्रैल 2021 को सभीअभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।