उत्तर प्रदेश में गैर प्रांत से शराब लेकर आना अथवा उसका उपभोग करना दंडनीय अपराध
जन सामान्य आबकारी विभाग के टोल फ्री नंबर 14405 या 9454466019 पर दे सकते हैं जानकारी
जनपद में गैर प्रांत की शराब की जानकारी देने वाले की पहचान रखी जाएगी गोपनीय
जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर मनीष कुमार वर्मा के निर्देशों के क्रम में जिला आबकारी अधिकारी गौतम बुद्ध नगर सुबोध कुमार ने सर्वसाधारण का आह्वान करते हुए जानकारी दी है कि उत्तर प्रदेश में गैर प्रांत (हरियाणा, दिल्ली या किसी अन्य प्रान्त) की शराब लेकर आना अथवा उसका उपभोग करना दंडनीय अपराध है। इस कृत्य के लिए उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम 1910 की धारा 63 के अन्तर्गत व्यक्ति के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करते हुए जेल भेजा जा सकता है और धारा 72 के अन्तर्गत अवैध शराब का परिवहन कर रहे व्यक्ति के वाहन को जब्त किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि गैर प्रांत की शराब मात्र एक बोतल खुली हुई उत्तर प्रदेश में अनुमन्य है।
उन्होंने कहा कि जनसामान्य में यदि किसी को भी गैर प्रान्त की शराब के संबंध में कोई जानकारी होती है तो आबकारी निरीक्षक क्षे़त्र १- 9454466423, आबकारी निरीक्षक क्षेत्र २- 9454466424, आबकारी निरीक्षक क्षेत्र ३- 9454466425, आबाकारी निरीक्षक क्षेत्र ४- 9454466426, आबकारी निरीक्षक क्षेत्र ५- 9454466427, आबकारी निरीक्षक क्षेत्र ६- 9454466428, आबकारी निरीक्षक क्षेत्र ७- 9454466429 के मोबाइल नम्बरों पर अथवा आबकारी विभाग के टोल फ्री नम्बर 14405 या 9454466019 पर सम्पर्क कर दे सकते है। उन्होंने यह भी बताया कि जानकारी देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जायेगी।