बिलासपुर नगर पंचायत चुनाव को हाईकोर्ट में चुनौती
ग्रेटर नोएडा : हाल में हुए बिलासपुर नगर पंचायत चुनाव को इलाहाबाद हाईकोर्ट में कोर्ट याचिका दायर कर चुनाव को चुनौती दी गई है। इधर कोर्ट ने याचिका को स्वीकार कर प्रदेश सरकार से आठ दिसंबर तक जवाब मांग लिया है। इस मामले में अब आठ दिसंबर को सुनवाई होनी है ।
बता दें ग्रेटर नोएडा निवासी अजीत सिंह नगर ने इससे पहले भी कोर्ट में याचिका दायर कर चुनाव पर रोक लगाने की मांग की थी। याचिकाकर्ता का कहना है कि बिलासपुर नगर पंचायत ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में आती है। उत्तर प्रदेश औद्योगिक एक्ट की धारा 243 क्यू के तहत प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में नगरपालिका, नगर पंचायत व ग्राम पंचायत चुनाव नहीं हो सकते। पहले इस याचिका को खारिज कर दिया गया था। बिलासपुर नगर पंचायत में अब चुनाव संपन्न हो चुके हैं। शहर को नया चेयरमैन मिल गया है। अजीत कुमार ने फिर से याचिका दायर कर इसे औद्योगिक एक्ट की धारा 243 क्यू का उल्लंघन माना है। अधिवक्ता बलराज भाटी ने कहा कि यदि इस एक्ट के तहत नोएडा, ग्रेटर नोएडा में ग्राम पंचायत चुनाव नहीं हो सकते तो फिर नगर पंचायत चुनाव कैसे हो सकते हैं। इस दोहरे मापदंड के खिलाफ याचिका दायर की गई। न्यायामूर्ति डीबी भोसले व न्यायामूर्ति यशवंत वर्मा की अदालत ने याचिका को स्वीकार कर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है।