उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित योजनाओं में महिलाएं आवेदन कर पा सकती हैं लाभ, जानिए कैसे
जिला प्रोबेशन अधिकारी गौतमबुद्धनगर अतुल कुमार सोनी ने सर्व साधारण का आह्वान करते हुए जानकारी दी है कि जनपद में महिला कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं के हितार्थ योजनायें संचालित है। उन्होंने बताया कि योजना के तहत पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिला की पुत्री के विवाह के लिए सहायता अनुदान योजना (10,000/-रुपए की आर्थिक सहायता), दहेज से पीड़ित महिलाओं को कानूनी सहायता योजना ( 2,500/- रुपए की एक मुश्त वार्षिक), दहेज प्रथा से पीड़ित महिलाओं को आर्थिक सहायता योजना (1,500/- रुपए की एक मुश्त वार्षिक), पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिला से विवाह करने पर दम्पत्ति पुरस्कार योजना के अन्तर्गत (11,000/-रुपए की आर्थिक सहायता) के लिए पात्र इच्छुक महिला आवेदन कर सकती हैं।
उन्होंने बताया कि आवेदन करने के लिए पात्र इच्छुक महिला अपना आवेदन कार्यालय जिला प्रोबेशन अधिकारी पुरानी कोर्ट फेस-2 गौतमबुद्धनगर में उपलब्ध करा सकती है। योजना के तहत पात्र इच्छुक महिला को लाभ पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दिया जायेगा। राकेश चौहान जिला सूचना अधिकारी गौतम बुद्ध नगर।