दोहरे हत्याकांड में चार लोगों को आजीवन कारावास
नोएडा: थाना सेक्टर-49 क्षेत्र के बरौला गांव में वर्ष 2017 में हुए दोहरे हत्याकांड के आरोपियों को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ अर्थ दंड भी लगाया है। जनपद गौतमबुद्धनगर कोर्ट के सहायक शासकीय अधिवक्ता नितिन त्यागी ने बताया कि बरौला गांव निवासी रमेश कुमार शर्मा ने सेक्टर-49 पुलिस में वर्ष 2017 में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनके भतीजा उमेश और योगेश की हत्या कर दी गई है। उन्होंने बताया कि 9 अक्टूबर वर्ष 2017 की रात को 9 बजे उनके भतीजा उमेश और योगेश किसी काम से कल्याण कुंज कॉलोनी जा रहे थे। उनके पीछे कुछ दूरी पर अमित कुमार शर्मा पैदल चल रहा था। बरौला में पहुंचने पर गुलशन उर्फ गुल्लू, जितेंद्र उर्फ जुता और उनके पिता ओमकार ने अपने साथियों के साथ मिलकर उमेश व योगेश पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में उमेश और योगेश की मौत हो गई। इस घटना में गुलशन की मां ने भी पूरा सहयोग दिया।
पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। उन्होंने बताया कि मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम रण विजय प्रताप सिंह की अदालत में चल रही थी। मुकदमे की सुनवाई करीब 6 वर्ष तक चली। इस दौरान कुल 17 गवाह पेश हुए। गवाहों के बयान एवं साक्ष्य के आधार पर अदालत ने ओमवीर, उसकी पत्नी पुष्पा देवी, बेटे गुलशन, व जितेंद्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उन्होंने बताया कि न्यायालय ने आरोपियों पर अर्थ दंड भी लगाया है। बताया जाता है की घटना से करीब दो माह पहले आरोपी गुलशन और जितेंद्र का मृतक उमेश व योगेश के साथ क्रिकेट खेलने के दौरान विवाद हुआ था। विवाद के बाद समाज के लोगों ने बैठकर दोनों पक्षों में फैसला करवा दिया था। इसके बावजूद योगेश और उमेश के साथ दोषी पक्ष के लोग रंजिश रख रहे थे।