जमीन के अंदर से पानी निकालने के लिए कराना होगा रजिस्ट्रेशन

गौतमबुद्ध नगर जनपद में भूगर्भ जल निष्कर्षण के लिए समस्त औद्योगिक, वाणिज्यिक, अवसंरचनात्मक, आर0ओ0प्लांट, कार वाशिंग सेंटर, सामूहिक उपयोगकर्ताओं अधिष्ठान एवं भूगर्भ कूप निर्माण की समस्त ड्रिलिंग संस्थाओं द्वारा पंजीकरण कराना अनिवार्य।

बिना पंजीकरण / अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) के भूगर्भ जल दोहन करने के लिए दोषी पाए गए व्यक्ति/समूह/संस्था के लिए 02 से 05 लाख रुपये तक का जुर्माना अथवा 06 माह से 01 वर्ष तक का कारावास अथवा दोनों दण्ड किये गए निर्धारित।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद गौतमबुद्धनगर मनीष कुमार वर्मा ने जानकारी देते बताया कि उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबन्धन एवं विनियम) अधिनियम-2019 के अंतर्गत राज्य में भूमिगत जल संरक्षित, नियंत्रित करने एवं भूमिगत जल का सतत् प्रबंधन सुनिश्चित करने व उसे दोनों परिमाणात्मक और गुणात्मक स्थित्व प्रदान करने के लिए विशेष रूप से भूजल संकट ग्रस्त ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में भूजल संरक्षण एवं संवर्धन पर जोर दिया गया है एवं औद्योगिक, वाणिज्यिक, अवसंरचनात्मक, आर0ओ0 प्लांट, कार वाशिंग सेंटर और सामूहिक उपयोगकर्ताओं को भूजल निष्कर्षण के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी)/ पंजीकरण का प्राविधान किया गया है। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त भूगर्भ कूप निर्माण की समस्त ड्रिलिंग संस्थाओं का पंजीकरण अनिवार्य किया गया है।

उन्होंने समस्त औद्योगिक, वाणिज्यिक, अवसंरचनात्मक, आर0ओ0प्लांट, कार वाशिंग सेंटर और सामूहिक उपयोगकर्ताओं अधिष्ठान यथा होटलों/लाजों/रिसोर्टों/निजी चिकित्सालयों/परिचर्चा गृहों / कारोबार प्रक्षेत्रों / माॅल्स/वाटर पार्क इत्यादि सहित मौजूदा एवं प्रस्तावित भूजल उपयोगकर्ताओं का आह्वान करते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबन्धन एवं विनियम) अधिनियम-2019 की धारा 39 के अंतर्गत बिना पंजीकरण / अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) के भूगर्भ जल दोहन करने के लिए दोषी पाए गए व्यक्ति/समूह/संस्था को 02 से 05 लाख रुपये तक का जुर्माना अथवा 06 माह से 01 वर्ष तक का कारावास अथवा दोनों दण्ड निर्धारित किये गए हैं। अतः उपरोक्त श्रेणी के उपभोक्ता तत्काल भूगर्भ जल विभाग के वेब पोर्टल http:/upgwdonline.in पर ऑनलाइन आवेदन कर पंजीकरण / अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना सुनिश्चित करें। आवेदक द्वारा आवेदन से सम्बंधित किसी भी अन्य जानकारी के लिए हाइड्रोलाजिस्ट (कार्यालय अधिशासी अभियंता भूगर्भ जल विभाग, खण्ड- गौतमबुद्धनगर, AE-18, अंसल गोल्फ लिंक-2, तिलपता चौक, सूरजपुर, ग्रेटर नोएडा) / नोडल अधिकारी जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद् जनपद गौतमबुद्धनगर को Email: ankurai3005@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं।*
*उन्होंने यह भी बताया कि यदि किसी व्यक्ति/समूह/संस्था/ फर्म द्वारा भूगर्भ जल निष्कर्षण के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र / रजिस्ट्रेशन के लिए नोटिस जारी होने की तिथि के 03 माह के अन्दर आवेदन नहीं किया जाता है तो उसके उपरांत अवैध रूप से भूजल निष्कर्षण के लिए अधिनियम के अनुसार उसके विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।

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