यमुना प्राधिकरण के भवन नियमावली संशोधन में शासन की लगी मुहर
ग्रेटर नोएडा: यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण की भवन नियमावली में कई संशोधन किए गए हैं। औद्योगिक भूखंडों के एफएआर में बढ़ोतरी कर दी गई है। साथ ही ग्राउंड कवरेज बढ़ाने पर भी मुहर लगी है। इसके अलावा अब मकान की बालकनी एफएआर का हिस्सा नहीं होगी। पार्किंग में भी बदलाव किए गए हैं। यमुना प्राधिकरण ने भवन नियमावली में कई संशोशन किए हैं। शासन ने इस पर मुहर लगा दी है। अब इसे कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा। कैबिनेट से पास होने के बाद इसका गजट नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। औद्योगिक भूखंडों के एफएआर में बढ़ोतरी की गई है। उद्योगों में पहले 1.5 एफएआर था। अब इसे बढ़ाकर दो कर दिया गया है। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए एफएआर को तीन कर दिया गया है। अभी तक चार हजार मीटर तक के भूखंड में ग्राउंड कवरेज 50 प्रतिशत तक है। अब वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक में ग्राउंड कवरेज 60-70 प्रतिशत तक होगा। भवनों / फ्लैट में डेढ़ मीटर बालकनी निकालने का प्रावधान है। इसे एफएआर में शामिल किया जाता था। अब बालकनी को एफएआर से हटा दिया गया है। नियमों के मुताबिक, अभी तक 80 मीटर के मकान में एक कार पार्किंग जरूरी है। अब इसे 100 वर्ग मीटर कर दिया गया है। 100 मीटर के मकान में एक कार पार्किंग जरूरी होगी। इसके अलावा अब आवंटियों को अपने घर में ईवी चार्जिंग प्वाइंट लगाने की अनुमति मिल सकेगी।