यमुना प्राधिकरण ग्रुप हाउसिंग, संस्थागत, पेट्रोल पंप व होटल भूखंड योजना की नियम शर्तों में किया संशोधन
ग्रेटर नोएडा | यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ग्रुप
हाउसिंग, संस्थागत, पेट्रोल पंप, होटल और मिश्रित
भू उपयोग उद्योग की भूखंड योजना इसी हफ्ते
दोबारा लांच करेगा। इस बार इनकी नियम और शर्तों
में संशोधन किया गया है। पहले इन योजनाओं में
‘एकमुश्त पैसा जमा करना था, लेकिन इस बार
किस्तों में पैसा जमा करने का विकल्प दिया जाएगा।
यमुना प्राधिकरण ने ग्रुप हाउसिंग, संस्थागत,
पेट्रोल पंप, होटल और मिश्रित भू उपयोग उद्योग की
भूखंड योजना निकाली थी | नियम और शर्तें कठिन
होने से इनमें आवेदक ही नहीं आए थे। अब इनके
नियमों में बदलाव किया गया है। प्राधिकरण ने
पेट्रोल पंप के भूखंडों की योजना निकालेगा। पहले
पेट्रोल पंप वाले ही आवेदन कर सकते थे। अब सभी
लोग आवेदन कर सकते हैं । बशर्ते वह शर्तों को पूरा
करते हों। अब यह पैसा पांच साल की किस्तों में
जमा करना होगा | प्राधिकरण ने होटल भूखंड योजना
में नियम बदल दिए हैं। फाइव और श्री स्टार होटल
के आवेदन में कुछ कमरों का होटल चलाने की शर्त
थी। यह शर्त हटा दी गई है। इस योजना में चार
भूखंड हैं। आबंटी अब पांच साल की किश्तों में पैसा
जमा कर सकेंगे | प्राधिकरण ने संस्थागत के आवदेन
में भी नियम बदले हैं । इसमें आवंटी को तीन साल
में पैसा जमा करना होगा। इसी तरह मिश्रित भू
उपयोग उद्योग के भूखंडों में कई बदलाव किए गए
हैं। इसमें कुल क्षेत्रफल का 75 प्रतिशत में कोर
‘एक्टिविटी करनी है। 12 प्रतिशत में आवासीय, 8
प्रतिशत में व्यावसायिक और 5 प्रतिशत में संस्थागत
की गतिविधियां हो सकेगी । अब यह नियम प्लाट में
नहीं लागू होगा बल्कि सेक्टर में लागू होगा। इस
योजना में 10 भूखंड हैं और भुगतान तीन साल की
किश्तों में करना होगा । प्राधिकरण ने ग्रुप हाउसिंग में
भी किश्तों में भुगतान करने की सुविधा दी है।
इसकी भी योजना इसी हफ्ते आएगी। प्राधिकरण
आवासीय भूखंडों की योजना भी निकालेगा। इस
बार योजना में 2675 भूखंड होंगे । इसमें भी किश्तों
में भुगतान की सुविधा मिलेगी। इस योजना को
अंतिम रूप दिया जा रहा है।