यमुना प्राधिकरण : बिना केवाईए कराए ही संपत्ति ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन कर सकते है आवेदन
नोएडा । संपत्ति हस्तांतरण कराने से पहले
यमुना प्राधिकरण में आबंटी को पहले केवाईए (नो
योर अलाटी) कराना पड़ता है। इसके जरिए आबंटी
का वेरिफिकेशन होता है। संपत्ति हस्तांतरण से पहले
इस प्रक्रिया को कराने में लोगों को परेशानी का
सामना करना पड़ता था।
इसको देखते हुए यमुना प्राधिकरण ने नियम में
बदलाव किया है। अब बिना केवाईए कराए ही संपत्ति
ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
इससे आबंटी का समय बचेगा और प्रक्रिया आसान हो जाएगी |
इसके अलावा यमुना प्राधिकरण
के बहुत सारे आबंटी एनआरओआई भी हैं। उनके पास
आधार कार्ड नहीं होता है। ऐसे में संपत्ति ट्रांसफर में
परेशानी का सामना करना पड़ता है। यमुना प्राधिकरण
ने इस परेशानी को भी दूर कर दिया है। एनआरओआई
आबंटी ओवरसीज नंबर और सोशल सिक्योरिटी नंबर
देकर संपत्ति ट्रांसफर करा सकते हैं।