समय से रजिस्ट्री न कराने व निर्माण से देरी होने पर अब काम देना होगा जुर्माना
ग्रेटर नोएडा | समय पर रजिस्ट्री नहीं कराने और निर्माण में देरी होने पर अब पहले से कम जुर्माना देना पड़ेगा। यमुना प्राधिकरण अभी वर्ष के आधार पर जुर्माना तय करता है। अब वह माहवार जुर्माना वसूल करेगा। पहली अप्रैल से यह प्रभावी हो
जाएगा।
यमुना प्राधिकरण तय समय पर रजिस्ट्री नहीं कराने पर जुर्माना लगाता है। संपत्ति की रजिस्ट्री के बाद निर्माण करने का समय तय
होता है। अगर तय समय पर निर्माण नहीं कराया या फिर समय बढ़वाना चाहते तो हैं इस पर भी जुर्माना वसूल किया जाता है। अगर आप तय समय के दस दिन भी रजिस्ट्री या निर्माण कार्य करते हैं तो आपको पूरे वर्ष का जुर्माना देना पड़ेगा।
संपत्ति की रजिस्ट्री देर होने पर पहले साल आबंटन राशि का एक प्रतिशत जुर्माना लिया जाता है। यह जुर्माना हर साल एक प्रतिशत बढ़ता जाता है। अगर आप निर्माण कार्य का समय बढ़वाना चाहते हैं तो आपको आबंटन राशि का चार प्रतिशत हर वर्ष
जुर्माना देना पड़ेगा। यमुना प्राधिकरण ने इस नियम में बदलाव किया है। प्राधिकरण अब साल के हिसाब से नहीं बल्कि माहवार जुर्माना लगाएगा। अगर आप रजिस्ट्री कराने में 10 दिन लेट होते हैं तो आपको एक साल के बजाय सिर्फ एक महीने का ही जुर्माना देना होगा। यही नियम निर्माण कार्य में समय बढ़ोतरी पर भी लागू होगा। इससे यमुना प्राधिकरण के 30,000 से अधिक आबंटियों को फायदा मिलेगा। बिल्डर परियोजनाओं में भी यही नियम लागू होगा।