ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की 110 वीं बोर्ड बैठक सम्पन्न
ग्रेटर नोएडा : आज ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की 110 वीं बोर्ड बैठक प्राधिकरण के चेयरमैन अनूप चंद पांडेय की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक के बाद प्राधिकरण कार्यालय में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस के दौरान प्राधिकरण के चेयरमैन अनूप चंद पांडेय ने बैठक के एजेंडे और लिए गए निर्णय की जानकारी मीडिया कर्मियों को दी। इस मौके पर प्राधिकरण के सीईओ देवाशीष पांडा भी मौजूद रहे।
उन्होंने बताया गांवों की आबादी के शिफ्टिंग पर एक कमेटी बना दी गई है जो आबादी के शिफ्टिंग पर निर्णय लेगी और पीछे हुए शिफ्टिंग का पुनर्वलोकन करेगी। इस कमिटी में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के चेयरमैन अनूप चंद पांडेय , नोएडा , ग्रेनो और यमुना के सीईओ और जिलाधिकरी शामिल हैं। वहीं आवंटियों को भी एक मुश्त योजना में छूट दी गई है। आरडब्लूए को मान्यता देने एक समिति बनाई गयी है जो आरडब्लूए को रेगुलर करने की दिशा में कार्य कर रही है।
110 वीं बोर्ड बैठक में लिए गए निर्णय निम्नलिखित हैं —
प्राधिकरण की कतिपय बिल्डर्स योजनाओं के ब्रोशर के कंस्ट्रक्शन क्लास को स्पष्ट किए जाने का निर्णय लिया गया।
ग्राम बादलपुर के शिफ्टिंग द्वारा पट्टा प्रलेख विषयक अनुमोदन तथा ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण ग्रामीण आबादी स्थल प्रबंधन एवं विनियमितीकरण नियमावली 2011 यथा संशोधित 2015 के प्राविधानों से उत्पन्न विसंगतियों को दूर करने के संबंध में प्राधिकरण बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया
उद्योग विकास ग्रामीण आबादी प्रबंधन एवं विनियमितीकरण नियमावली 2011 यथा संशोधित 2015 तथा अक्टूबर २०१० को आए एक शासनादेश के प्राविधानों में नियमितीकरण हेतु अनुमोदित प्रकरणों के पट्टा प्रलेख निष्पादन का निर्णय लिया गया।
दिनांक 30 9 2 11 से आवंटित उद्योगी भूखंडों सेक्टर 11 को छोड़कर निष्पादन एवं कृषि हेतु विलंब शुल्क सहित समय विस्तारण किए जाने का निर्णय लिया गया। क्षेत्र के औद्योगिक उत्पादन एवं क्रियाशील हेतु विलंब शुल्क सही समय का निर्णय लिया गया।
प्राधिकरण की पूर्ववर्ती आवासीय ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी , को-ऑपरेटिव सोसाइटी, बिल्डर्स औद्योगिक व्यवसायिक संस्थागत तथा IT योजनाओं पर दंडात्मक ब्याज दरें पुनरीक्षित करने का निर्णय लिया गया।
आवंटियों से एक मुश्त योजना के रूप में सौ प्रतिशत, 75प्राधिकरण की गति पर बिल्डर्स योजनाओं के ब्रोसर के कंस्ट्रक्शन क्लास को स्पष्ट किए जाने का निर्णय लिया गया
ग्राम सादुल्लापुर के शिफ्टिंग द्वारा पट्टा प्रलेख विषयक अनुमोदन तथा ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण ग्रामीण आबादी स्थल प्रबंधन एवं विनियमितीकरण नियमावली 2011 यथा संशोधित 2015 के प्राविधानों से उत्पन्न विसंगतियों को दूर करने के संबंध में प्राधिकरण बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया।
उद्योग विकास ग्रामीण आबादी प्रबंधन एवं विनियमितीकरण नियमावली 2011 यथा संशोधित 2015 तथा शासनादेश संख्या 12 16 773 11184 09 दिनांक 24 2010 के प्राविधानों में नियमितीकरण हेतु अनुमोदित प्रकरणों के पट्टा प्रलेख निष्पादन का निर्णय लिया गया।
दिनांक 30 9 2 11 से आवंटित उद्योगी भूखंडों सेक्टर 11 को छोड़कर निष्पादन एवं कृषि हेतु विलंब शुल्क सहित समय विस्तारण किए जाने का निर्णय लिया गया।
क्षेत्र के औद्योगिक उत्पादन एवं क्रियाशील हेतु विलंब शुल्क सही समय का निर्णय लिया गया।
प्राधिकरण की पूर्ववर्ती आवाज से ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी को ऑपरेटिव सोसाइटी बिल्डर्स औद्योगिक व्यवसायिक संस्थागत तथा IT योजनाओं पर दंडात्मक ब्याज दरें पुनरीक्षित करने का निर्णय लिया गया.
आवंटियों से एक मुश्त योजना के रूप में 100 प्रतिशत, 75 प्रतिशत, 50 प्रतिशत, पूरी धन राशि के भुगतान पर 5 प्रतिशत, 3.5 प्रतिशत एवं 2 प्रतिशत की छूट का निर्णय लिया गया।
0 से ₹500 तक के डिफॉल्ट पर आवंटी के राइट ऑफ करने का निर्णय लिया गया