पत्नी के कातिल पति को आजीवन कारावास

ग्रेटर नोएडा : जिला न्यायालय सूरजपुर ने पत्नी का क़त्ल करने वाले पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। नशे में धुत पति ने पत्नी के सिर पर हथौड़ा मारकर 11 नवंबर 2010 में मर्डर कर दिया थी। घटना के बाद से आरोपी जिला जेल में बंद है। आरोपी पर आजीवन कारावास के अलावा पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश एंवं एससी-एसटी न्यायाधीश बीके ¨सह ने की।

एसपीओ ललित मुदगल ने बताया कि नोएडा के सेक्टर 127 स्थित पुश्ता के समीप बनी झुग्गी में राजू लहरी अपनी पत्नी सरस्वती के साथ रहता था। सरस्वती उसकी दूसरी पत्नी थी। पहली पत्नी से विवाद के बाद उसने दूसरी शादी कर ली थी। 11 नवंबर 2010 की रात सरस्वती से भी उसका विवाद हो गया। पति को शक था कि उसकी दूसरी पत्नी किसी और व्यक्ति से उसकी अनुपस्थिति में मिलती है। इसी बात को लेकर दोनों में विवाद हुआ और विवाद ने इतना उग्र रूप ले लिया कि राजू ने हथौड़ा से हमला कर पत्नी सरस्वती की हत्या कर दी। घटना के बाद आसपास के लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी थी। मामले में कुल पांच गवाह पेश किए गए। घटना स्थल से पुलिस ने साक्ष्य भी बरामद किए थे। गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने राजू को पत्नी की हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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