गौतमबुद्ध नगर निकाय चुनाव के मद्देनज़र समस्त शराब , मादक पदार्थों की बिक्री और ट्रांसपोर्ट पूर्णत: रहेगा प्रतिबंधित
निकाय चुनाव में निष्पक्ष, स्वतंत्र, पारदर्शिता एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने को लेकर जिला प्रशासन कृत संकल्पित : डीएम मनीष कुमार वर्मा
मतदान तथा मतगणना से 48 घंटे पूर्व से बंद रहेंगी जनपद की देशी, विदेशी शराब, बीयर व भांग की दुकानें
समस्त मादक पदार्थों की बिक्री एवं परिवहन पूर्णत: रहेगा प्रतिबंधित
राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश की मंशा के अनुरूप जनपद में नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 को निष्पक्ष, स्वतंत्र, पारदर्शिता एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट/ जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि मतदान समाप्ति से 48 घंटे पूर्व दिनांक 9 मई 2023 को शाम 6:00 बजे से दिनांक 11 मई 2023 को मतदान समाप्ति तक तथा मतगणना दिवस के पूर्व दिनांक 12 मई 2023 को शाम 6:00 बजे से मतगणना समाप्ति के दिनांक 13 मई 2023 को रात्रि 12:00 बजे तक जनपद गौतम बुद्ध नगर में संचालित समस्त आबकारी अनुज्ञापनों(देसी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, भांग की फुटकर बिक्री की दुकानें, प्रीमियम रिटेल वेण्ड एवं मॉडल शॉप/ बार एफएल-6/ 6ए समिश्र, एफएल-7/7सी/एफएल-9/9ए/40/41/49/ सैन्य/ अर्ध सैनिक कैंटीन, थोक अनुज्ञापन, सीएल-2/एफएल-2/2ए/ 2बी, फार्मेसी, बीआईओ-1 एवं बाण्ड अनुज्ञापन) से समस्त मादक पदार्थों की बिक्री एवं परिवहन पूर्णतया प्रतिबंधित रहेंगे। उन्होंने बताया कि उक्त बंदी अवधि के लिए अनुज्ञापियों को किसी प्रकार का प्रतिकर देय नहीं होगा। अतः उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए अन्यथा की स्थिति में आदेशों की अवहेलना करने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। राकेश चौहान जिला सूचना अधिकारी गौतम बुद्ध नगर।