नोएडा – ग्रेटर नोएडा के 100 से ज्यादा स्कूलों पर 1-1 लाख जुर्माना: हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं लौटाई 15% फीस, डीएम बोले-30 दिन बाद जुर्माना 5 लाख
बता दें कि 2 दिन पहले उत्तराखंड पब्लिक स्कूल पर फीस को लेकर प्रिंसिपल और अभिभावकों के बीच गहमा-गहमी हो चुकी है। बकाया के चलते स्कूल सील की कार्रवाई भी हुई है।
स्कूल प्रबंधन पालन नहीं कर रहा था
ये पूरा मामला कोरोना कॉल में सत्र 2021-22 में ली गई फीस से जुड़ा हुआ है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि सभी स्कूल कोरोना काल सत्र 2021-22 में ली गई फीस का 15% अभिभावकों को वापस करेंगे। आदेश के बाद भी स्कूल प्रबंधन पालन नहीं कर रहा था।
कुछ स्कूलों ने जवाब में कहा है कि कोरोना काल में उन्होंने अभिभावकों को स्वयं अपनी तरफ से 20 से 30% की छूट दी थी, ऐसे में उस छूट को न्यायालय के आदेश में शामिल किया जाए। इस संबंध में जिलाधिकारी ने शासन को पत्र लिखकर जानकारी मांगी।
एपीजे स्कूल नोएडा ने वर्तमान शैक्षिक सत्र में 35% फीस बढ़ोतरी किए जाने से पहले जिला शुल्क नियामक समिति के तहत 60 दिन के अंदर न तो वेबसाइट पर अपलोड किया। न ही समिति के पास अनुमोदन किया।
ऐसे में स्कूल प्रबंधन पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। जिला विद्यालय निरीक्षक को ये भी निर्देश दिए गए कि शासन की ओर से अनुमन्य फीस से अधिक कोई भी स्कूल फीस बढ़ोतरी न कर पाए। शासनादेश का उल्लंघन करने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। छात्र और अभिभावकों को पुस्तकें, जूते, मोजे एक ही दुकान से खरीदने पर बाध्य नहीं किया जा सकता है।
अब ये मामला डीएम के एक आदेश के बाद गरमा गया है। इसमें आदेश के बाद भी जिन स्कूलों ने अभिभावकों को 15% पैसा वापस नहीं किया था। उसमें से लगभग 100 से अधिक स्कूलों पर एक-एक लाख का जुर्माना लगाया गया है। जिलाधिकारी ने आदेश में कहा कि स्कूलों को हाईकोर्ट के आदेश का पालन करना चाहिए।
नोएडा ग्रेटरनोएडा टॉप-10 स्कूल जिन पर लगा जुर्माना
- शिवनाडर स्कूल नोएडा
- रायन स्कूल सेक्टर-39
- फादर एग्नल स्कूल नोएडा
- जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल स्वर्ण नगरी ग्रेटरनोएडा
- गगन पब्लिक स्कूल ग्रेटरनोएडा
- मार्डन पब्लिक स्कूल सेक्टर-11 नोएडा
- बिल्ला बोंग हाईइंटरनेशनल स्कूल सेक्टर-34 नोएडा
- रामज्ञा पब्लिक स्कूल सेक्टर-50 नोएडा
- दा मिलेनियम स्कूल सेक्टर-50
- लोटस वेली ग्रेटरनोएडा एक्सटेंशन