पति की हत्या में पत्नी-प्रेमी दोषी करार:कोर्ट ने सुनाई कठोर सजा, जानिए

सुरजपुर जिला न्यायालय ने बादलपुर थाना क्षेत्र में 2015 में हत्या के मामले के आरोपियों को सजा सुनाई है। बृजलाल की हत्या के मामले में उसकी पत्नी सीमा व उसके प्रेमी रामवीर को दोषी मानते हुए अपर सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार पंचम ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने दोनों दोषियों पर 41000 रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि जमा न करने पर 6 महीने अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता धर्मेंद्र जयंत ने बताया कि बादलपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत छपरौला में 12 जुलाई 2015 को बृजलाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जिसके बाद उसके पिता रामनिवास ने 13 जुलाई 2015 को बादलपुर थाने में शिकायत देकर बताया कि उसके बेटे बृजलाल व बहु सीमा में आपसे झगड़ा होता रहता था। सीमा का अपने भाई के साले बुलंदशहर के सिकंदराबाद थाना क्षेत्र गांव बिसवाना निवासी रामवीर से अवैध संबंध थे। बृजलाल इसका विरोध करता था। इसी बात को लेकर दोनों में विवाद रहता था। 12 जुलाई 2015 को रात साढ़े ग्यारह बजे रामवीर सीमा से मिलने बृजलाल के घर आया। जहां पर दोनों का विवाद हो गया और रामवीर ने गोली मारकर बृजलाल की हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया।

कोर्ट ने दोनों को दोषी ठहराया
सूचना पाकर मौके पर पहुंची बादलपुर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया और राम निवास की तहरीर पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया और आरोपी रामवीर को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया। पुलिस ने गवाहों के बयान के आधार पर रामवीर व सीमा के खिलाफ हत्या की धाराओं में मामला दर्ज किया और आरोप पत्र जिला न्यायालय में पेश किया। जिला न्यायालय सूरजपुर में सुनवाई के दौरान 12 गवाह पेश की किए गए। अपर सत्र विशेष न्यायाधीश प्रदीप कुमार पंचम ने सभी गवाहों की गवाही व दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की जिरह सुनने के बाद आरोपी रामवीर और सीमा को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही दोनों को 41 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।

दोनों को भेजा गया जेल
अर्थदंड की राशि जमा न करने पर दोनों को 6 महीने अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। वही जेल में बिताई गई अवधी इस सजा में समायोजित की जाएगी। जिला न्यायालय में फैसले के समय रामवीर जिला कारागार से अदालत में पेश हुआ वही सीमा जमानत पर थी। फैसला सुनाते ही उसकी जमानत को खारिज कर दिया और दोनों को जिला कारागार भेज दिया गया।

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