निकाय चुनाव : प्रचार के लिए मीडिया प्रमाणन समिति से लेनी होगी अनुमति
ग्रेटर नोएडा : डीएम गौतम बुद्ध नगर ब्रजेश नारायण सिंह ने जनपद की समस्त नगर पालिका एवं नगर पंचायतों में नगर निकाय चुनाव के अध्यक्ष एवं सदस्य पद के लड़ने वाले समस्त उम्मीदवारों को कहा है बिना अनुमति के प्रचार प्रसार किया जाना प्रतिबंधित है । यह निर्देश राज्य निर्वाचन आयोग ने दिया है। उन्होंने कहा उम्मीदवार चुनाव प्रचार के दौरान किसी पम्पलेंट, बैनर ऑडियो कैसेट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रचार, अखबारों के माध्यम से विज्ञापन द्वारा प्रचार तथा अन्य माध्यमों से किए जाने वाले प्रचार के कंटेंट और उसके खर्चे के संबंध में बनाई गई मीडिया प्रमाणन समिति के माध्यम से अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही प्रचार कर सकते हैं ।
उन्होंने बताया कि इस कार्य के लिए राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुपालन में मीडिया प्रमाणन समिति का गठन कर दिया गया है। इस समिति का संचालन जिला सूचना कार्यालय कक्ष संख्या 201ए कलेक्ट्रेट परिसर में संचालित है। बनाई गई समिति में अपर जिलाधिकारी न्यायिक अमरीश कुमार श्रीवास्तव को अध्यक्ष बनाया गया है। इस समिति के सदस्य सचिव राकेश चौहान अपर जिला सूचना अधिकारी गौतम बुद्ध नगर होंगे। और सदस्य के रूप में जेपी चंद्र जिला मनोरंजन कर अधिकारी तथा योगेंद्र सिन्हा वरिष्ठ कार्यपालक ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण को बनाया गया है। जिलाधिकारी ने समस्त निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों का आह्वान किया है कि उनके द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान उनके माध्यम से जो अपना प्रचार प्रसार किया जाएगा उसके संबंध में बनाई गई समिति के माध्यम से अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही चुनाव प्रचार संभव होगा। यदि बिना अनुमति के कोई भी उम्मीदवार प्रचार प्रसार करते हुए पाया गया तो उनके विरूद्ध राज्य निर्वाचन आयोग की सुसंगत धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए कार्रवाई की जाएगी।