UNION BUDGET 2023 : टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव, पुरानी टैक्स व्यवस्था ख़त्म की गई
- 7 लाख रुपये के इनकम पर कोई टैक्स नहीं,
- टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव
टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी राहत का एलान किया गया है. अब 7 लाख रुपये तक आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा जो अब तक 5 लाख रुपये था.
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आम बजट पेश किया. वित्त मंत्री ने इनकम टैक्सपेयर्स के लिए कई बड़े एलान किए. वित्त मंत्री ने बजट स्पीच में कहा कि नए इनकम टैक्स रिजीम (New Tax Regime) में सेक्शन 87A के अंतर्गत इनकम टैक्स रिबेट की सीमा 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दी गई है. इसके अलावा, सरकार ने बेसिक इनकम टैक्स छूट की सीमा 3 लाख रुपये कर दी है. वित्त मंत्री ने कहा है कि नए टैक्स रिजीम New Tax Regime) में भी अब स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ मिलेगा. इससे करदाताओं को काफी लाभ होगा. पर्सनल टैक्स के लिए अब से नई टैक्स रिजीम ही डिफॉल्ट टैक्स रिजीम होगी. हालांकि, पुरानी टैक्स रिजीम का ऑप्शन भी मौजूद रहेगा. इसके अलावा, टैक्स कंप्लाएंस को और आसान करने के लिए घोषणा है. वित्त मंत्री ने कॉमन IT रिटर्न फॉर्म का एलान किया.
अब ऐसी होगी नई टैक्स स्लैब (नया रिजीम)
आय टैक्स%
0 से 3 लाख 0 फीसदी
3 से 6 लाख 5 फीसदी
6 से 9 लाख 10 फीसदी
9 से 12 लाख 15 फीसदी
12 से 15 लाख 20 फीसदी
15 लाख से ज्यादा 30 फीसदी