शादी-विवाह एवं नववर्ष पार्टी में मदिरापान कराने के लिए अकेजनल बार लाइसेंस अनिवार्य

गौतमबुद्ध नगर: जनपद के समस्त होटल/रेस्टोरेन्ट/क्लब एवं मैरिज हाॅल को शादी-विवाह एवं नववर्ष पार्टी में मदिरापान कराने के लिए अकेजनल बार लाइसेंस अनिवार्य।*

*अकेजनल बार लाइसेंस के लिए आबकारी विभाग की वेबसाईट पर ऑनलाइन कर सकते है आवेदन।*

*जिलाधिकारी सुहास एल0वाई0 के निर्देशों के क्रम जिला आबकारी अधिकारी राकेश बहादुर सिंह ने जानकारी देते हुये बताया कि विभिन्न प्रकार के समारोहों यथा शादी विवाह व नववर्ष के उत्सव एवं पार्टी आदि के आयोजन स्थल क्लब, सोसाईटी क्लब, रिजार्ट, फार्म हाऊस, मैरिज हॉल, कम्यूनिटी सेन्टर, होटल व रेस्टोरेन्ट पर मदिरा उपभोग (परोसने) करने के लिए अकेजनल बार अनुज्ञापन (एफ0एल0-11) प्राप्त करना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि अनुज्ञापन प्राप्त किये बिना मदिरा पान की सुविधा उपलब्ध कराना एक दण्डनीय अपराध है, इसके लिए नियमों में कारावास व जुर्माने का प्रावधान है। आकेजनल बार अनुज्ञापन upexciseportal.in पर लॉग इन कर निर्धारित सूचनाओं की प्रविष्टी कर एवं निर्धारित अनुज्ञापन शुल्क जमा करके प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने क्लब, सोसाईटी क्लब, रिजार्ट, फार्म हाऊस, मैरिज हॉल कम्यूनिटी सेन्टर, होटल व रेस्टोरेन्ट के संचालकों को सचेत करते हुये कहा कि उत्तर प्रदेश के बाहर की मदिरा का अनाधिकृत रूप से विक्रय/उपभोग दण्डनीय अपराध है। यदि किसी समारोह स्थल पर मदिरा परोसते हुये अथवा किसी व्यक्ति के कब्जे में उ0प्र0 प्रदेश के बाहर की मदिरा पायी जाती है तो सम्बन्धित व्यक्ति एवं उसके सहयोगियों के विरूद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 63 (जिसके अन्तर्गत छः माह से पाँच वर्ष तक कारावास और आबकारी शुल्क के दस गुने या पाँच हजार रूपये, जो अधिक हो, के जुर्माने की सजा का प्राविधान है) के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत करके दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। राकेश चौहान जिला सूचना अधिकारी गौतमबुद्धनगर।*

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