YAMUNA EXPRESSWAY पर पेड़ काटने के मामले में हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

ग्रेटर नोएडा। यमुना एक्सप्रेस-वे प्राधिकरण ने बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि को भूमि का आवंटन किया है । इस जमीन पर हरे पेड़ लगे हुए थे। आरोप है इन्हे बिना किसी अनुमति के काट दिया गया।

यह मामला इलाहाबाद पहुँच गया है। आज इस मामले में हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए पतंजलि और यमुना एक्सप्रेस वे प्राधिकरण से 14 नवंबर तक जवाब दाखिल करने को कहा है। प्राधिकरण ने पतंजलि को जमीन का आवंटन किस तरह से किया और यहां हजारों पेड़ काटने के लिए क्या अनुमति ली गई थी, इस मामले की सुनवाई जस्टिस तरुण अग्रवाल और जस्टिस भनोट की खंडपीठ ने की। इससे पतंजलि और यमुना एक्सप्रेस वे प्राधिकरण की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। क्योंकि एक ओर पर्यावरण को बचाने के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की कोशिशें जारी है। वहीं, हजारों की संख्या में पेड़ों का कट जाना पर्यावरण संतुलन बिगाड़ सकता है।

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