श्रमिकों के लिए मेगा विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया
ग्रेटर नोएडा: आज डा. राजेन्द्र प्रसाद इन्टर कालेज कस्बा बिलासपुर में जनसामान्य के लिये व कंपनी आनन्दिता हेल्थ केयर नोएडा में श्रमिकों के लिए आयोजित किया मेगा विधिक साक्षरता शिविर।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में तथा श्री अवनीश सक्सेना, जनपद न्यायाधीश, गौतमबुद्वनगर के दिशा-निर्देशन में आज दोपहर 12ः30 बजे से डा0 राजेन्द्र प्रसाद इन्टर कालेज बिलासपुर में जनसामान्य के मध्य मेगा विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन कियां गया। उक्त साक्षरता शिविर के माध्यम से जनसामान्य को राष्ट्रीय लोक अदालत के महत्व व राष्ट्रीय लोक अदालत माध्यम से वादों का शीघ्र निस्तारण के संबंध में अवगत कराते हुये, कृषि पेंशन योजना, बिजली बिल से संबंधित मामलों का निस्तारण, ई-चालान मामलों का ऑन लाईन द्वारा शीघ्र निस्तारण आदि के संबंध में विस्तार से जानकारी उपलब्ध कराई गई। उक्त साक्षरता शिविर में प्रग्या सिंह नायब तहसीलदार सदर तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गौतमबुद्धनगर में नामित पराविधिक स्वयं सेवक श्री साकिर व अधिक संख्या में स्थानीय निवासी व विद्यालय स्टाफ आदि उपस्थित हुये।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में तथा श्री अवनीश सक्सेना, जनपद न्यायाधीश, गौतमबुद्वनगर के दिशा-निर्देशन में तथा जयहिंद कुमार सिंह, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गौतमबुद्धनगर की अध्यक्षता में दिनांक 08.11.2022 को समय 2ः00 बजे से कम्पनी आनन्दिता हेल्थ केयर, फेस टू नोएडा गौतमबुद्धनगर में कार्यरत श्रमिक वर्ग के मध्य मेगा विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में सचिव, जयहिंद कुमार सिंह द्वारा बताया गया कि उ0प्र0 पीडित क्षतिपूर्ति योजना 2014 के अनुसार पीडित को पात्रता के आधार पर क्षतिपूर्ति के रूप में निर्धारित धनराशि दिये जाने का प्रावधान है। मध्यस्थ्ता प्रक्रिया के संबंध में बताया गया कि मध्यस्थता के माध्यम से पक्षकारों के मध्य आपसी सुलह समझौता से वादों का निस्तारण प्रत्येक कार्य दिवसों में प्रशिक्षित मध्यस्थों द्वारा किया जाता है। यह भी बताया गया कि दिनांक 12.11.2022 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से मोटर चालान, चैक बाउन्स के मामलें, पारिवारिक मामलें, राजस्व व दीवानी व अन्य प्रक्रति के वादों का निस्तारण कराया जा सकता है। यह भी बताया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में अंतिम निर्णय दोनों पक्षों की सहमति से बनता है जिसकी कोई अपील नही होती है। इस के साथ ही जनपद गौतमबुद्धनगर में संचालित स्थाई लोक अदालत के संबंध भी प्रकाश डाला गया। साथ ही शिविर में उपस्थित श्री राममिलन वर्मा, श्रम प्रवर्तन अधिकारी एवं श्री दीपक कुमार मौर्य, श्रम प्रवर्तन अधिकारी गौतमबुद्धनगर उपस्थित हुये, जिनके द्वारा श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम तथा समान कार्य के लिए समान वेतन, बाल श्रम/बाल मजदूरी एंव श्रमिक व कारखानों के संदर्भ में अधिनियम कानूनों यथा औद्योगिक विवाद अधिनियम, इंडस्ट्रीयल लेबर एक्ट, ट्रेड यूनियम अधिनियम आदि विषयों पर जानकारी उपलब्ध कराई गई तथा उपरोक्त योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया।
शिविर में जयहिंद कुमार सिंह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गौतमबुद्धनगर व श्रम प्रवर्तन अधिकारी श्री राममिलन वर्मा एंव श्री दीपक कुमार मौर्य, कम्पनी के पदाधिकारी श्रीमती सुनीता, वित्त प्रमुख, स्वाती शर्मा नैना सचदेवा तथा श्रमिक श्रीमती मुन्नी देवी, विजयलक्ष्मी, सृष्टि, वंशिका आदि अधिक संख्या में श्रमिकगण उपस्थित रहे।